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सरकार ने एन-95 मास्क के निर्यात से हटाए प्रतिबंध - कोरोना वायरस

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, "एन-95/ एफएफपी-2 मास्क और इसके समान वस्तुओं की निर्यात नीति को संशोधित करते हुए प्रतिबंधित से मुक्त श्रेणी में कर दिया है. इससे अब सभी तरह के मास्क का निर्यात किया जा सकता है."

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Published : Oct 6, 2020, 7:36 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने एन-95 मास्क के निर्यात पर लगे प्रतिबंध मंगलवार को हटा दिये. इसका मकसद देश में बनने वाले मास्क का निर्यात को बढ़ावा देना है.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, "एन-95/ एफएफपी-2 मास्क और इसके समान वस्तुओं की निर्यात नीति को संशोधित करते हुए प्रतिबंधित से मुक्त श्रेणी में कर दिया है. इससे अब सभी तरह के मास्क का निर्यात किया जा सकता है."

ये भी पढ़ें: भारत 2030 तक चीन को पीछे छोड़ कर घरेलू एलपीजी का सबसे बड़ा बाजार होगा

सरकार ने अगस्त में मास्क निर्यात के लिए हर महीने 50 लाख इकाई की सीमा तय की थी.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: सरकार ने एन-95 मास्क के निर्यात पर लगे प्रतिबंध मंगलवार को हटा दिये. इसका मकसद देश में बनने वाले मास्क का निर्यात को बढ़ावा देना है.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, "एन-95/ एफएफपी-2 मास्क और इसके समान वस्तुओं की निर्यात नीति को संशोधित करते हुए प्रतिबंधित से मुक्त श्रेणी में कर दिया है. इससे अब सभी तरह के मास्क का निर्यात किया जा सकता है."

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सरकार ने अगस्त में मास्क निर्यात के लिए हर महीने 50 लाख इकाई की सीमा तय की थी.

(पीटीआई-भाषा)

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