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राहत: 15 हजार से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक सरकार देगी

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Published : May 13, 2020, 5:33 PM IST

Updated : May 13, 2020, 7:15 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "बिजनेस के वित्तीय तनाव को कम करने के लिए सरकार ने श्रमिकों के लिए ईपीएफ देने के फैसले को जारी रखेगी, जो 3 महीने तक 2,500 करोड़ रुपये की तरलता राहत प्रदान करेगी. इसका फायदा 3.67 लाख कंपनियों और 72.22 लाख कर्मचारियों को मिलेगा."

सरकार ने ईपीएफ में एम्प्लॉयर का योगदान 12% से घटाकर 10% किया
सरकार ने ईपीएफ में एम्प्लॉयर का योगदान 12% से घटाकर 10% किया

नई दिल्ली: राहत पैकेज के इस्तेमाल की जानकारी देते हुए वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के ईपीएफ को लेकर घोषणा की.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "बिजनेस के वित्तीय तनाव को कम करने के लिए सरकार ने श्रमिकों के लिए ईपीएफ देने के फैसले को जारी रखेगी, जो 3 महीने तक 2,500 करोड़ रुपये की तरलता राहत प्रदान करेगी. इसका फायदा 3.67 लाख कंपनियों और 72.22 लाख कर्मचारियों को मिलेगा."

ये भी पढ़ें- वित्त मंत्री ने व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के जमानत मुक्त स्वत: ऋण की घोषणा की

उन्होंने बताया, "सरकार ने पहले मार्च, अप्रैल और मई के लिए ऐलान किया था, जिसको अब जुन, जुलाई और अगस्त में भी लागू रखा जाएगा."

नियोक्ताओं द्वारा सांविधिक पीएफ योगदान की दर को 12 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया, इससे उनके पास 6,750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी.

15 हजार से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक सरकार देगी

मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन महीने के लिए ईपीएफ भुगतान करने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था, "ईपीएफ की 24 प्रतिशत (12 प्रतिशत कर्मचारी और 12 प्रतिशत नियोक्ता) रकम अगले 3 महीने तक सरकार देगी.

ये उन कंपनियों के लिए लागू होगा, जिनके कर्मचारियों की संख्या 100 तक है और जिसमें 90 प्रतिशत कर्मचारियों की औसत आमदनी 15 हजार प्रतिमाह है."

ईपीएफ की मुख्य बातें

  • कंपनियों और कर्मचारियों को ईपीएफ में 10-10 प्रतिशत देना होगा
  • 15 हजार से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक केंद्र सरकार देगी
  • ईपीएफ में निजी कंपनियों के अंशदान को 12 फीसद से घटाकर 10 फीसद किया गया
  • 72.22 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा
  • सीपीएसई और राज्यों के पीएसयू में नियोक्ता का योगदान 12 फीसद ही रहेगा

नई दिल्ली: राहत पैकेज के इस्तेमाल की जानकारी देते हुए वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के ईपीएफ को लेकर घोषणा की.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "बिजनेस के वित्तीय तनाव को कम करने के लिए सरकार ने श्रमिकों के लिए ईपीएफ देने के फैसले को जारी रखेगी, जो 3 महीने तक 2,500 करोड़ रुपये की तरलता राहत प्रदान करेगी. इसका फायदा 3.67 लाख कंपनियों और 72.22 लाख कर्मचारियों को मिलेगा."

ये भी पढ़ें- वित्त मंत्री ने व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के जमानत मुक्त स्वत: ऋण की घोषणा की

उन्होंने बताया, "सरकार ने पहले मार्च, अप्रैल और मई के लिए ऐलान किया था, जिसको अब जुन, जुलाई और अगस्त में भी लागू रखा जाएगा."

नियोक्ताओं द्वारा सांविधिक पीएफ योगदान की दर को 12 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया, इससे उनके पास 6,750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी.

15 हजार से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक सरकार देगी

मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन महीने के लिए ईपीएफ भुगतान करने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था, "ईपीएफ की 24 प्रतिशत (12 प्रतिशत कर्मचारी और 12 प्रतिशत नियोक्ता) रकम अगले 3 महीने तक सरकार देगी.

ये उन कंपनियों के लिए लागू होगा, जिनके कर्मचारियों की संख्या 100 तक है और जिसमें 90 प्रतिशत कर्मचारियों की औसत आमदनी 15 हजार प्रतिमाह है."

ईपीएफ की मुख्य बातें

  • कंपनियों और कर्मचारियों को ईपीएफ में 10-10 प्रतिशत देना होगा
  • 15 हजार से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक केंद्र सरकार देगी
  • ईपीएफ में निजी कंपनियों के अंशदान को 12 फीसद से घटाकर 10 फीसद किया गया
  • 72.22 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा
  • सीपीएसई और राज्यों के पीएसयू में नियोक्ता का योगदान 12 फीसद ही रहेगा
Last Updated : May 13, 2020, 7:15 PM IST
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