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करदाता आईटीसी के जरिये मार्च के जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं: वित्त मंत्रालय

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि करदाता आईटीसी के जरिये मार्च माह के जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने बयान जारी कर यह बात कही.

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Published : Mar 21, 2021, 11:21 AM IST

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने कहा है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) करदाता अपने क्रेडिट लेजर में उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के जरिये मार्च माह के जीएसटी बकाया का भुगतान कर सकते हैं.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शनिवार को बयान में कहा, 'करदाताओं को मार्च माह के जीएसटी के भुगतान के लिए कानून के तहत इनपुट कर क्रेडिट का इस्तेमाल करने की अनुमति है.'

फरवरी में जीएसटी संग्रह लगातार पांचवें महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. फरवरी में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1.13 लाख करोड़ रुपये रहा.

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने कहा है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) करदाता अपने क्रेडिट लेजर में उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के जरिये मार्च माह के जीएसटी बकाया का भुगतान कर सकते हैं.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शनिवार को बयान में कहा, 'करदाताओं को मार्च माह के जीएसटी के भुगतान के लिए कानून के तहत इनपुट कर क्रेडिट का इस्तेमाल करने की अनुमति है.'

फरवरी में जीएसटी संग्रह लगातार पांचवें महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. फरवरी में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1.13 लाख करोड़ रुपये रहा.

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