नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजमार्गो पर वाहनों के संचालन के दौरान टोल शुल्क में सभी तरह की छूट के लिए फास्टैग का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है. अगर वाहन चालक 24 घंटे के भीतर वापसी करने के लिए छूट चाहते हैं तो उन्हें वाहन पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा.
दरअसल, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन करने के लिए 24 अगस्त को इस बारे में एक अधिसूचना मंत्रालय ने जारी की है.
जिसके बाद से अब सभी तरह की छूट के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है. दरअसल राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जुटा है.
इस दिशा में यह पहल की गई है. किसी भी तरह की छूट हासिल करने के लिए टोल फीस का भुगतान केवल स्मार्ट कार्ड, फास्टैग या ऑनबोर्ड यूनिट या इसी तरह के किसी अन्य उपकरण के जरिए किया जाएगा.
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नियमों में संशोधन के बाद 24 घंटे के भीतर रिटर्न यात्रा पर डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए फास्टैग के स्थान पर किसी पास की जरूरत नहीं होगी. अन्य सभी मामलों में छूट या डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए, एक वैध फास्टैग होना अब अनिवार्य कर दिया गया है.
जिन मामलों में 24 घंटे के भीतर वापसी के लिए डिस्काउंट उपलब्ध है, उनमें पूर्व रसीद या सूचना की कोई जरूरत नहीं होगी.
(आईएएनएस)