नई दिल्ली: सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रसूति खर्च बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव है. अभी यह राशि 5,000 रुपये है.
ईएसआईसी की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित महिला कर्मचारी या बीमित पुरुष कर्मचारी की पत्नी के लिए प्रसूति खर्च दिया जाता है.
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में सोमवार को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है. सरकर ने इस पर हितधारकों से 30 दिन के भीतर अपने सुझाव देने को कहा है. उसके बाद सरकार इस पर अंतिम निर्णय करेगी.
कर्मचारी राज्य बीमा नियमावली 1950 के नियम 56ए के तहत सरकार ने 5,000 रुपये की मातृत्व सहायता को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है.
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यह प्रसूति खर्च उन क्षेत्रों में महिलाओं को दिया जाता है जहां ईएसआईसी के तहत आने वाले अनिवार्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है. यह मातृत्व सहायता केवल दो बच्चों के लिए उपलब्ध करायी जाती है.
(पीटीआई-भाषा)