ETV Bharat / business

स्टार्टअप में निवेश बढ़ाने के लिये मान्यता प्राप्त निवेशकों की परिभाषा पर काम कर रहा डीपीआईआईटी

वर्तमान में सरकार स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर एंजल कर से पूरी तरह छूट लेने की अनुमति देती है. सरकार मान्यता प्राप्त निवेशकों की परिभाषा पर विभिन्न पक्षों की राय मंगा रही है.

कॉन्सेप्ट इमेज।
author img

By

Published : Mar 31, 2019, 5:47 PM IST

नई दिल्ली : उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ऐसे मान्यता प्राप्त निवेशकों की परिभाषा पर काम कर रहा है, जिन्हें स्टार्टअप में निवेश करने पर कर प्रोत्साहन दिया जा सकता है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.

वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला यह विभाग पहले ही परिभाषा का मसौदा तैयार कर चुका है और इस मामले में विभिन्न संबंधित पक्षों से इस पर राय मांग रहा है. अधिकारी ने कहा कि इन मान्यता प्राप्त निवेशकों में न्यास, निजी व्यक्ति, स्टार्टअप के पारिवारिक सदस्य और गैर-सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हो सकती हैं. इन्हें 25 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक के निवेश पर भी एंजल कर से छूट दी जा सकती है.

वर्तमान में सरकार स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर एंजल कर से पूरी तरह छूट लेने की अनुमति देती है. अधिकारी ने कहा, "हम मान्यता प्राप्त निवेशकों की परिभाषा पर विभिन्न पक्षों की राय मंगा रहे हैं. इन्हें आयकर अधिनियम की धारा 56 (दो) (सातबी) से छूट मिल सकती है. हम इन्हें सूचीबद्ध कंपनियों की तरह एक अलग श्रेणी में परिभाषित करेंगे."

उसने कहा, "स्टार्टअप में निवेश पर प्रोत्साहन दिये जाने की जरूरत है और सरकार इस मामले में सभी बाधाएं दूर करने के लिये प्रतिबद्ध है."
ये भी पढ़ें : अमेरिका और यूरोप में बेची जाएगी छत्तीसगढ़ के महुआ से बनी शराब

नई दिल्ली : उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ऐसे मान्यता प्राप्त निवेशकों की परिभाषा पर काम कर रहा है, जिन्हें स्टार्टअप में निवेश करने पर कर प्रोत्साहन दिया जा सकता है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.

वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला यह विभाग पहले ही परिभाषा का मसौदा तैयार कर चुका है और इस मामले में विभिन्न संबंधित पक्षों से इस पर राय मांग रहा है. अधिकारी ने कहा कि इन मान्यता प्राप्त निवेशकों में न्यास, निजी व्यक्ति, स्टार्टअप के पारिवारिक सदस्य और गैर-सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हो सकती हैं. इन्हें 25 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक के निवेश पर भी एंजल कर से छूट दी जा सकती है.

वर्तमान में सरकार स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर एंजल कर से पूरी तरह छूट लेने की अनुमति देती है. अधिकारी ने कहा, "हम मान्यता प्राप्त निवेशकों की परिभाषा पर विभिन्न पक्षों की राय मंगा रहे हैं. इन्हें आयकर अधिनियम की धारा 56 (दो) (सातबी) से छूट मिल सकती है. हम इन्हें सूचीबद्ध कंपनियों की तरह एक अलग श्रेणी में परिभाषित करेंगे."

उसने कहा, "स्टार्टअप में निवेश पर प्रोत्साहन दिये जाने की जरूरत है और सरकार इस मामले में सभी बाधाएं दूर करने के लिये प्रतिबद्ध है."
ये भी पढ़ें : अमेरिका और यूरोप में बेची जाएगी छत्तीसगढ़ के महुआ से बनी शराब

Intro:Body:

नई दिल्ली : उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ऐसे मान्यता प्राप्त निवेशकों की परिभाषा पर काम कर रहा है, जिन्हें स्टार्टअप में निवेश करने पर कर प्रोत्साहन दिया जा सकता है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.

वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला यह विभाग पहले ही परिभाषा का मसौदा तैयार कर चुका है और इस मामले में विभिन्न संबंधित पक्षों से इस पर राय मांग रहा है. अधिकारी ने कहा कि इन मान्यता प्राप्त निवेशकों में न्यास, निजी व्यक्ति, स्टार्टअप के पारिवारिक सदस्य और गैर-सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हो सकती हैं. इन्हें 25 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक के निवेश पर भी एंजल कर से छूट दी जा सकती है.

वर्तमान में सरकार स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर एंजल कर से पूरी तरह छूट लेने की अनुमति देती है. अधिकारी ने कहा, "हम मान्यता प्राप्त निवेशकों की परिभाषा पर विभिन्न पक्षों की राय मंगा रहे हैं. इन्हें आयकर अधिनियम की धारा 56 (दो) (सातबी) से छूट मिल सकती है. हम इन्हें सूचीबद्ध कंपनियों की तरह एक अलग श्रेणी में परिभाषित करेंगे."

उसने कहा, "स्टार्टअप में निवेश पर प्रोत्साहन दिये जाने की जरूरत है और सरकार इस मामले में सभी बाधाएं दूर करने के लिये प्रतिबद्ध है."

ये भी पढ़ें :


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.