नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और तीन अन्य लोगों पर 26 साल की महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि साल 2008 में जब वह नाबालिग थी, तब उसके साथ इन लोगों ने दुष्कर्म किया. महिला ने अब इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
पीड़िता ने करीब चार साल पहले इटानगर में इन चार आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि तभी से उसे अज्ञात लोगों से धमकियां मिल रही हैं.
पीड़ित महिला ने इसके लिये दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पुलिस सुरक्षा की मांग भी की है.
वहीं, खांडू ने पिछले साल महिला के खिलाफ गौहाटी उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इसके बाद, अदालत ने आदेश दिया कि महिला या उसके प्रतिनिधि सीएम के खिलाफ ''अपमानजनक बयान'' नहीं दे सकते.
महिला ने यह भी दावा किया है कि उसे शिकायत दर्ज करवाने से भी रोका गया. उसने आरोप लगाया कि तवांग पुलिस ने भी उसे और उसके पति को शिकायत दर्ज नहीं करवाने की धमकी दी है. वहीं, इटानगर में भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया.
महिला ने आगे कहा कि मई 2018 में, उसने पापुम पारे जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक याचिका दायर की, जिसमें पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही गई.