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महिला ने लगाया अरुणाचल CM पर दुष्कर्म का आरोप

अरुणाचल CM पेमा खांडू और तीन अन्य लोगों पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए गए हैं. उसका आरोप है कि उसके साथ इन लोगों ने 2008 में बलात्कार किया था. महिला ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उसे धमकियां मिल रही हैं.

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Published : Mar 14, 2019, 6:26 PM IST

नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और तीन अन्य लोगों पर 26 साल की महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि साल 2008 में जब वह नाबालिग थी, तब उसके साथ इन लोगों ने दुष्कर्म किया. महिला ने अब इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

पीड़िता ने करीब चार साल पहले इटानगर में इन चार आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि तभी से उसे अज्ञात लोगों से धमकियां मिल रही हैं.
पीड़ित महिला ने इसके लिये दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पुलिस सुरक्षा की मांग भी की है.
वहीं, खांडू ने पिछले साल महिला के खिलाफ गौहाटी उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इसके बाद, अदालत ने आदेश दिया कि महिला या उसके प्रतिनिधि सीएम के खिलाफ ''अपमानजनक बयान'' नहीं दे सकते.
महिला ने यह भी दावा किया है कि उसे शिकायत दर्ज करवाने से भी रोका गया. उसने आरोप लगाया कि तवांग पुलिस ने भी उसे और उसके पति को शिकायत दर्ज नहीं करवाने की धमकी दी है. वहीं, इटानगर में भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया.
महिला ने आगे कहा कि मई 2018 में, उसने पापुम पारे जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक याचिका दायर की, जिसमें पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही गई.

नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और तीन अन्य लोगों पर 26 साल की महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि साल 2008 में जब वह नाबालिग थी, तब उसके साथ इन लोगों ने दुष्कर्म किया. महिला ने अब इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

पीड़िता ने करीब चार साल पहले इटानगर में इन चार आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि तभी से उसे अज्ञात लोगों से धमकियां मिल रही हैं.
पीड़ित महिला ने इसके लिये दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पुलिस सुरक्षा की मांग भी की है.
वहीं, खांडू ने पिछले साल महिला के खिलाफ गौहाटी उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इसके बाद, अदालत ने आदेश दिया कि महिला या उसके प्रतिनिधि सीएम के खिलाफ ''अपमानजनक बयान'' नहीं दे सकते.
महिला ने यह भी दावा किया है कि उसे शिकायत दर्ज करवाने से भी रोका गया. उसने आरोप लगाया कि तवांग पुलिस ने भी उसे और उसके पति को शिकायत दर्ज नहीं करवाने की धमकी दी है. वहीं, इटानगर में भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया.
महिला ने आगे कहा कि मई 2018 में, उसने पापुम पारे जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक याचिका दायर की, जिसमें पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही गई.

Intro:New Delhi: A 26-year-old woman has moved the Supreme Court accusing Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu and three other people of raping her in 2008, when she was a minor.


Body:The woman seeks police protection and permission to pursue remedy before the Delhi High Court.

She had filed a complaint against the four accused in Itanagar almost four years ago. The woman has alleged in her petition that since then she has been getting threats from unknown people.

Khandu had last year filed a defamation case against the woman in the Gauhati High Court. Subsequently, the court ordered that the woman or her representatives cannot "defamatory statments" against the CM.

The woman has also claimed that she was stopped from filing complaints at various stages. She alleged that Tawang police threatened to frame her and her husband when they approached them. Then, police in Itangar refused to file an FIR.








Conclusion:The woman further said that in May 2018, she filed a plea before the chief judicial magistrate of the Papum Pare district, trying to get an order which would compel police to file the FIR.
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