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नस्लीय टिप्पणी मामले में 'यूट्यूबर' पारस सिंह को मिली जमानत - पारस सिंह को मिली जमानत

पिछले माह गिरफ्तार किए गए 'यूट्बर' पारस सिंह को जमानत मिल गई है. पारस सिंह पर एक सांसद को निशाना बनाते हुए नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप है. यही नहीं, पारस ने अरुणाचल को चीन का हिस्सा बताया था.

पारस सिंह को मिली जमानत
पारस सिंह को मिली जमानत
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Published : Jun 12, 2021, 4:10 PM IST

Updated : Jun 12, 2021, 5:16 PM IST

ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद को निशाना बनाते हुए की गई नस्लीय टिप्पणी के मामले में पिछले माह गिरफ्तार किए गए 'यूट्बर' (YouTuber) पारस सिंह (Paras Singh) को ईटानगर की एक अदालत ने जमानत दे दी.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को सिंह को जमानत दी. अदालत ने सिंह की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दस हजार रुपए के निजी मुचलके और अन्य शर्तों पर उसे जमानत दी. इन शर्तों में देश नहीं छोड़ने की शर्त भी शामिल है. आरोपी को जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने की भी हिदायत दी गई है.

'अदालत तलब करेगी तो आना होगा'
सरकारी वकील रोटोम विजय ने बताया, 'सिंह को जमानत इसलिए दी गई क्योंकि जांच लभगभ पूरी हो गई है और राज्य पुलिस ने सिंह की यहां न्यायिक हिरासत के दौरान सभी जरूरी बयान दर्ज कर लिए हैं.'

पढ़ें- मेहुल चोकसी को नहीं मिली राहत, डोमिनिका HC का जमानत देने से इनकार

उन्होंने कहा कि सिंह को जमानत देने का यह कतई मतलब नहीं है कि मामला बंद हो गया है, और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुकदमा शुरू होगा और मामले की सुनवाई के दौरान जब भी अदालत तलब करेगी, सिंह को अरुणाचल प्रदेश आना पड़ेगा.

अरुणाचल को चीन का हिस्सा बताया था
गौरतलब है कि सिंह यूट्यूब पर 'पारस ऑफीशियल' नाम से अपना चैनल चलाते हैं और उन्होंने अपने एक वीडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक निनोंग इरिंग को 'गैर-भारतीय' और 'अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा' बताया था.
(पीटीआई-भाषा)

ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद को निशाना बनाते हुए की गई नस्लीय टिप्पणी के मामले में पिछले माह गिरफ्तार किए गए 'यूट्बर' (YouTuber) पारस सिंह (Paras Singh) को ईटानगर की एक अदालत ने जमानत दे दी.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को सिंह को जमानत दी. अदालत ने सिंह की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दस हजार रुपए के निजी मुचलके और अन्य शर्तों पर उसे जमानत दी. इन शर्तों में देश नहीं छोड़ने की शर्त भी शामिल है. आरोपी को जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने की भी हिदायत दी गई है.

'अदालत तलब करेगी तो आना होगा'
सरकारी वकील रोटोम विजय ने बताया, 'सिंह को जमानत इसलिए दी गई क्योंकि जांच लभगभ पूरी हो गई है और राज्य पुलिस ने सिंह की यहां न्यायिक हिरासत के दौरान सभी जरूरी बयान दर्ज कर लिए हैं.'

पढ़ें- मेहुल चोकसी को नहीं मिली राहत, डोमिनिका HC का जमानत देने से इनकार

उन्होंने कहा कि सिंह को जमानत देने का यह कतई मतलब नहीं है कि मामला बंद हो गया है, और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुकदमा शुरू होगा और मामले की सुनवाई के दौरान जब भी अदालत तलब करेगी, सिंह को अरुणाचल प्रदेश आना पड़ेगा.

अरुणाचल को चीन का हिस्सा बताया था
गौरतलब है कि सिंह यूट्यूब पर 'पारस ऑफीशियल' नाम से अपना चैनल चलाते हैं और उन्होंने अपने एक वीडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक निनोंग इरिंग को 'गैर-भारतीय' और 'अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा' बताया था.
(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Jun 12, 2021, 5:16 PM IST
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