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सुप्रीम कोर्ट आज करेगी सीएम येदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई - अवैध डिनोटिफिकेशन मामले की जांच

सीएम येदियुरप्पा ने लोकायुक्त पुलिस की एफआईआर को रद्द करने और विशेष अदालत की कार्यवाही के लिए 2019 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने 5 जनवरी को सीएम के इस आवेदन को खारिज कर सुनवाई के लिए आदेश दिया था.

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सीएम येदियुरप्पा की याचिका पर आज होगी सुनवाई
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Published : Jan 27, 2021, 10:46 AM IST

नई दिल्ली/बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्मंयत्री बीएस येदियुरप्पा और मंत्री मुरुगेश निरानी ने देश की सर्वोच्च अदालत में हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं. कर्नाटक हाई कोर्ट ने अवैध डिनोटिफिकेशन मामले की जांच के आदेश दिए थे. वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी.

बता दें, व्यवसायी आलम पाशा ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और औद्योगिक मंत्री मुरुगेश निरानी ने जाली दस्तावेज़ और हस्ताक्षर करके साल 2010-11 में देवनहल्ली औद्योगिक संपत्ति की जमीन वापस ले ली थी. उन्होंने लोकायुक्त में इस बारे में भी शिकायत दर्ज कराई थी.

वहीं, सीएम येदियुरप्पा ने लोकायुक्त पुलिस की एफआईआर को रद्द करने और विशेष अदालत की कार्यवाही के लिए 2019 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने 5 जनवरी को सीएम के इस आवेदन को खारिज कर सुनवाई के लिए आदेश दिया था.

पढ़ें: कर्नाटक : नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन, कुछ फेरबदल देखें सूची

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम सहित तीन सदस्यीय पीठ आज याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

नई दिल्ली/बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्मंयत्री बीएस येदियुरप्पा और मंत्री मुरुगेश निरानी ने देश की सर्वोच्च अदालत में हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं. कर्नाटक हाई कोर्ट ने अवैध डिनोटिफिकेशन मामले की जांच के आदेश दिए थे. वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी.

बता दें, व्यवसायी आलम पाशा ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और औद्योगिक मंत्री मुरुगेश निरानी ने जाली दस्तावेज़ और हस्ताक्षर करके साल 2010-11 में देवनहल्ली औद्योगिक संपत्ति की जमीन वापस ले ली थी. उन्होंने लोकायुक्त में इस बारे में भी शिकायत दर्ज कराई थी.

वहीं, सीएम येदियुरप्पा ने लोकायुक्त पुलिस की एफआईआर को रद्द करने और विशेष अदालत की कार्यवाही के लिए 2019 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने 5 जनवरी को सीएम के इस आवेदन को खारिज कर सुनवाई के लिए आदेश दिया था.

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मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम सहित तीन सदस्यीय पीठ आज याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

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