नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की अंतरिम याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करेगा (Court on Amazon's plea). याचिका में फ्यूचर रिटेल (एफआरएल) के रिलायंस रिटेल के साथ विलय सौदे को लेकर मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने और एफआरएल की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अमेरिकी कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम से कहा कि पीठ में शामिल एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली अनुपस्थित हैं और इसलिए सुनवाई निर्धारित तारीख पर नहीं हो सकती. पीठ ने पहले अमेजन की याचिका पर सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी. न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना भी इस पीठ का हिस्सा हैं. पीठ अमेजन-फ्यूचर विवाद से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रही है.
भारत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘पीठ का गठन करने में हमें कुछ दिक्कतें आयी. मेरी बहन (न्यायमूर्ति हिमा कोहली) को कुछ परेशानियां हैं. यही वजह है...कम से कम एक साझेदार (न्यायाधीश) मौजूद होना चाहिए.' इसके बाद सुब्रमण्यम ने पीठ से मामले पर एक अप्रैल को सुनवाई करने का अनुरोध किया.
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इस पर सीजेआई ने कहा, ‘मुझे लगता है कि तब तक वह (न्यायमूर्ति कोहली) शायद आ जाएं. उन्हें कुछ दिक्कतें थीं. मैं जल्द से जल्द इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करूंगा जो पीठ की उपलब्धता पर निर्भर करेगा.' उन्होंने कहा कि वरना, मामले की सुनवाई के लिए एक अलग पीठ का गठन किया जाएगा. गौरतलब है कि रिलायंस रिटेल के साथ एफआरएल के विलय संबंधी 24,500 करोड़ रुपये के सौदे का अमेजन यह कहते हुए विरोध करता रहा है कि यह फ्यूचर समूह के साथ हुए निवेश समझौते का उल्लंघन करता है.
(पीटीआई-भाषा)