कोलकाता : सीबीआई ने एक विशेष अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सरकारी और सरकार प्रायोजित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता के कथित मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से दायर आरोपपत्र में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम शामिल करने को अपनी मंजूरी दे दी है.
नियम के मुताबिक, किसी भी चार्जशीट में राज्य के मंत्री का नाम शामिल करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी है. चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के सिलसिले में पहले 22 जुलाई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय और फिर सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद से पूर्व मंत्री जेल में हैं.
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उस वर्ष 28 जुलाई को उन्हें ममता बनर्जी कैबिनेट से हटा दिया गया. ममता मंत्रीमंडल में उनके पास सूचना, वाणिज्य और उद्योग विभाग थे. सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि हमने गुरुवार को अदालत को सूचित किया कि राज्यपाल ने आखिरकार आरोप पत्र में पार्थ चटर्जी का नाम शामिल करने की मंजूरी दे दी है. अदालत अपने अगले कदम पर फैसला ले सकती है. चटर्जी के अलावा, जांच एजेंसियों ने घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित पांच और लोगों को गिरफ्तार किया है.