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महाराष्ट्र में कोरोना का कहर : वीकेंड में लॉकडाउन, सोमवार से कड़ी पाबंदियां

महाराष्ट्र में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है. इसके मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बताया कि कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच महाराष्ट्र में सप्ताहांत में लागू रहने वाला लॉकडाउन लगाया गया.

उद्धव
उद्धव
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Published : Apr 4, 2021, 6:52 PM IST

Updated : Apr 5, 2021, 8:08 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू करने की रविवार को घोषणा की.

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एवं राकांपा नेता नवाब मलिक ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवादददाताओं को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सप्ताहांत के लॉकडाउन के अलावा सोमवार रात आठ बजे से कड़ी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी.

उन्होंने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा और सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी.

मलिक ने कहा कि सप्ताहांत के लॉकडाउन के अलावा, कल रात आठ बजे से कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिनके तहत शॉपिंग मॉल, बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें केवल सामान पैक करा कर ले जाने के लिए और पार्सल के लिए खुली रहेंगी. सरकारी दफ्तरों को क्षमता से 50 प्रतिशत से ही काम करने की इजाजत होगी.

उन्होंने बताया कि उद्योग और उत्पादन क्षेत्र , सब्जी बाजार मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार ही संचालित होंगे. उन्होंने कहा कि साथ ही निर्माण स्थलों पर काम तभी चलेगा, अगर उनमें कामगारों के रहने की सुविधा होगी.

मंत्री ने बताया कि सिनेमाघर, नाटक थिएटर बंद रहेंगे, फिल्मों और टेलीविजन की शूटिंग भीड़-भाड़ नहीं होने की सूरत में जारी रह सकती हैं. पार्क और खेलकूद के स्थान बंद रहेंगे.

मलिक ने बताया कि धार्मिक स्थलों को भी एसओपी का पालन करना होगा,सार्वजनिक परिवहन सेवा जारी रहेगी.

मुंबई शहर के संरक्षण मंत्री असलम शेख ने संवाददाताओं को बताया कि कार्यालयों को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, हालांकि इनमें बीमा, मेडिक्लेम, बिजली विभाग और नगर निगम के कार्यालय शामिल नहीं है.

उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को रात्रिकालीन कर्फ्यू में छूट दी गई है.

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू करने की रविवार को घोषणा की.

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एवं राकांपा नेता नवाब मलिक ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवादददाताओं को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सप्ताहांत के लॉकडाउन के अलावा सोमवार रात आठ बजे से कड़ी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी.

उन्होंने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा और सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी.

मलिक ने कहा कि सप्ताहांत के लॉकडाउन के अलावा, कल रात आठ बजे से कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिनके तहत शॉपिंग मॉल, बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें केवल सामान पैक करा कर ले जाने के लिए और पार्सल के लिए खुली रहेंगी. सरकारी दफ्तरों को क्षमता से 50 प्रतिशत से ही काम करने की इजाजत होगी.

उन्होंने बताया कि उद्योग और उत्पादन क्षेत्र , सब्जी बाजार मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार ही संचालित होंगे. उन्होंने कहा कि साथ ही निर्माण स्थलों पर काम तभी चलेगा, अगर उनमें कामगारों के रहने की सुविधा होगी.

मंत्री ने बताया कि सिनेमाघर, नाटक थिएटर बंद रहेंगे, फिल्मों और टेलीविजन की शूटिंग भीड़-भाड़ नहीं होने की सूरत में जारी रह सकती हैं. पार्क और खेलकूद के स्थान बंद रहेंगे.

मलिक ने बताया कि धार्मिक स्थलों को भी एसओपी का पालन करना होगा,सार्वजनिक परिवहन सेवा जारी रहेगी.

मुंबई शहर के संरक्षण मंत्री असलम शेख ने संवाददाताओं को बताया कि कार्यालयों को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, हालांकि इनमें बीमा, मेडिक्लेम, बिजली विभाग और नगर निगम के कार्यालय शामिल नहीं है.

उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को रात्रिकालीन कर्फ्यू में छूट दी गई है.

Last Updated : Apr 5, 2021, 8:08 AM IST
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