नई दिल्ली: यह दोहराते हुए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 असम और पूर्वोत्तर के लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने सोमवार को छात्र निकायों और पूरे भारत के लोगों से उनका समर्थन करने की अपील की. नई दिल्ली में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के सलाहकार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य ने ईटीवी भारत से कहा कि हम भारत भर के लोगों से अपील करते हैं कि वे पूर्वोत्तर को बचाने के लिए हमारा समर्थन करें और कल के भारत को बचाने के लिए पूर्वोत्तर का समर्थन करें.
AASU संसद में विधेयक पारित होने के बाद से CAA विरोधी विरोध का नेतृत्व कर रहा है, जो बाद में राष्ट्रपति की सहमति से एक अधिनियम बन गया. हालाँकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अभी तक सीएए के लिए नियम नहीं बनाए गए हैं, छात्र निकाय ने फिर से पूरे असम में विरोध मार्च का आयोजन करके सीएए के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया है.
भट्टाचार्य ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन (एनईएसओ) के साथ मिलकर सीएए के खिलाफ पूर्वोत्तर में एक और मेगा विरोध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. भट्टाचार्य ने कहा, 'असम के लोग स्पष्ट हैं कि हम सीएए को स्वीकार नहीं करेंगे. यह ऐतिहासिक असम समझौते का उल्लंघन है और यह असंवैधानिक है. सरकार पूर्वोत्तर के लोगों पर सीएए को जबरन लागू नहीं कर सकती.'
उन्होंने दोहराया कि न तो असम और न ही पूर्वोत्तर का कोई हिस्सा अवैध बांग्लादेशियों के लिए डंपिंग ग्राउंड हो सकता है. भट्टाचार्य ने कहा, 'असम में 1979 से 1985 तक एक लंबा और शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है, जहां 860 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग पुलिस के अत्याचारों के कारण विकलांग हो गए हैं. और पिछले 30 वर्षों में, समझौता अभी तक असम में लागू नहीं हुआ है.'
आसू ने 1979 में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ असम आंदोलन का नेतृत्व किया और छह साल के लंबे आंदोलन के बाद, 1985 में तत्कालीन केंद्र और असम सरकार और आसू के बीच आंदोलन को समाप्त करने के लिए असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. भट्टाचार्य ने कहा, 'असम और पूर्वोत्तर जिहादी और अलकायदा कार्यकर्ताओं के लिए स्वर्ग बन गए हैं. सरकार न तो पोरस सीमा पर बाड़ लगा रही है और न ही बांग्लादेश से बेरोकटोक अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ कर रही है.'
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आसू नेता राष्ट्रीय राजधानी में थे क्योंकि मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट की खंडपीठ ने सीएए, 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिया था. भट्टाचार्य ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने असम और त्रिपुरा सरकार से सीएए को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है.'उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत ने सीएए से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की अगली तारीख 31 अक्टूबर तय की है. विवादास्पद कानून को चुनौती देने वाली शीर्ष अदालत में 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं. भट्टाचार्य ने कहा, 'अदालत ने आज असम और त्रिपुरा सरकार से अगले चार हफ्तों में रिट याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा.'