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जज ने सुलह के लिए दंपति को भेजा पुरी, रहने और ट्रेन टिकट का भी किया इंतजाम - पारिवारिक विवाद सुलझाने को दंपति को भेजा पुरी

पश्चिम बंगाल में एक जज ने पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए दंपति को पुरी जाने का आदेश दिया. उनके रहने के लिए होटल की भी व्यवस्था की. रेल टिकट का भी इंतजाम किया. जानिए क्या है पूरा मामला.

Justice Abhijit Ganguly
न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली
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Published : Aug 12, 2022, 5:47 PM IST

जलपाईगुड़ी : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) की जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली (Justice Abhijit Ganguly) ने एक जोड़े को परिवार टूटने से बचाने के लिए पुरी भेजा है. जज ने जोड़े को ब्रेकअप रोकने के लिए पुरी जाने का आदेश दिया. इतना ही नहीं जज ने कपल के लिए वीआईपी कोटे के टिकट का भी इंतजाम किया है.

बुधवार दोपहर जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के जज अभिजीत गांगुली ने आदेश दिया कि 'पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए दंपति को पुरी जाना चाहिए, दोनों साथ यात्रा करें.' लेकिन ट्रेनों में एक दिन के समय में आरक्षित टिकट प्राप्त करना आसान नहीं है, इसलिए न्यायाधीश ने होटल में रुकने के अलावा वीआईपी कोटे में ट्रेन टिकट की भी व्यवस्था की है.

दरअसल सर्किट बेंच के समक्ष पारिवारिक विवाद का मामला आया था. दंपति का एक बच्चा है. माता-पिता के बीच पारिवारिक विवाद के कारण बच्चे की पढ़ाई छूट रही है. जज ने दंपति को आउटिंग पर भेजने के अलावा बच्चे काे तुरंत स्कूल भेजना शुरू करने का भी आदेश दिया. जज के मुताबिक दंपति को शुक्रवार को कोलकाता पहुंचना है. 13 अगस्त को वे हावड़ा स्टेशन से पुरी के लिए रवाना होंगे और अगले दिन पुरी पहुंचेंगे. पुरी में कुछ दिन बिताने के बाद दंपति 17 अगस्त को ट्रेन से लौटेंगे.

इस मामले के वकीलों में से एक जयजीत चौधरी ने कहा कि, 'यह न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली का ऐतिहासिक निर्णय है. जज ने दंपति को परिवार के टूटने से बचाने के लिए पुरी जाने का आदेश दिया.'

वकील ने यह भी कहा कि न्यायाधीश ने न केवल निर्देश दिए बल्कि कम समय में पुरी के लिए ट्रेन टिकट की व्यवस्था भी की है. उन्होंने पुरी से लौटने के बाद जोड़े को साथ रहने का आदेश दिया. मामला अभी तक सुलझा नहीं है. मामले को 2 सितंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है.

पढ़ें- बिना डिग्री के महिला मुवक्किल ने की ऐसी जिरह...जज हो गए इम्प्रेस, कहा- कोर्ट देगी वकील

जलपाईगुड़ी : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) की जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली (Justice Abhijit Ganguly) ने एक जोड़े को परिवार टूटने से बचाने के लिए पुरी भेजा है. जज ने जोड़े को ब्रेकअप रोकने के लिए पुरी जाने का आदेश दिया. इतना ही नहीं जज ने कपल के लिए वीआईपी कोटे के टिकट का भी इंतजाम किया है.

बुधवार दोपहर जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के जज अभिजीत गांगुली ने आदेश दिया कि 'पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए दंपति को पुरी जाना चाहिए, दोनों साथ यात्रा करें.' लेकिन ट्रेनों में एक दिन के समय में आरक्षित टिकट प्राप्त करना आसान नहीं है, इसलिए न्यायाधीश ने होटल में रुकने के अलावा वीआईपी कोटे में ट्रेन टिकट की भी व्यवस्था की है.

दरअसल सर्किट बेंच के समक्ष पारिवारिक विवाद का मामला आया था. दंपति का एक बच्चा है. माता-पिता के बीच पारिवारिक विवाद के कारण बच्चे की पढ़ाई छूट रही है. जज ने दंपति को आउटिंग पर भेजने के अलावा बच्चे काे तुरंत स्कूल भेजना शुरू करने का भी आदेश दिया. जज के मुताबिक दंपति को शुक्रवार को कोलकाता पहुंचना है. 13 अगस्त को वे हावड़ा स्टेशन से पुरी के लिए रवाना होंगे और अगले दिन पुरी पहुंचेंगे. पुरी में कुछ दिन बिताने के बाद दंपति 17 अगस्त को ट्रेन से लौटेंगे.

इस मामले के वकीलों में से एक जयजीत चौधरी ने कहा कि, 'यह न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली का ऐतिहासिक निर्णय है. जज ने दंपति को परिवार के टूटने से बचाने के लिए पुरी जाने का आदेश दिया.'

वकील ने यह भी कहा कि न्यायाधीश ने न केवल निर्देश दिए बल्कि कम समय में पुरी के लिए ट्रेन टिकट की व्यवस्था भी की है. उन्होंने पुरी से लौटने के बाद जोड़े को साथ रहने का आदेश दिया. मामला अभी तक सुलझा नहीं है. मामले को 2 सितंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है.

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