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तमिलनाडु के वेलाचेरी में भारी सुरक्षा के बीच दोबारा होगा मतदान - भारी सुरक्षा के बीच दोबारा होगा मतदान

तमिलनाडु के वेलाचेरी के बूथ नंबर 92-एम में 17 अप्रैल को दोबारा मतदान को लेकर भारी सुरक्षा की व्यवस्था की है. 17 अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दोबारा मतदान होने हैं. बता दें कि तीन निगम कर्मचारियों को घटना के बाद सेवा से निलंबित कर दिया गया था.

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Published : Apr 14, 2021, 2:04 PM IST

चेन्नई : भारत निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु के वेलाचेरी के बूथ नंबर 92-एम में 17 अप्रैल को दोबारा मतदान को लेकर भारी सुरक्षा की व्यवस्था की है. आयोग के सचिव मलय मल्लिक ने राज्य के पुलिस प्रमुख को मतदान केंद्र पर भारी सुरक्षा तैनात करने के लिए पत्र लिखा है, जहां पर 17 अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दोबारा मतदान होने हैं. चुनाव आयोग ने छह अप्रैल को मतदान पूरा होने के बाद दो पहिया वाहनों पर दो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी मशीन ले जाते हुए तीन निगम कर्मचारियों सहित चार लोगों को पकड़े जाने के बाद वेलाचेरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 92-एम के लिए दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है.

पढ़ें- व्यापक स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा रही है सरकार : निर्मला सीतारमण

तीन निगम कर्मचारियों को घटना के बाद सेवा से निलंबित कर दिया गया था. विपक्षी दल द्रमुक और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें दर्ज कराई थीं. दोनों पार्टियों ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी.

बूथ संख्या 92-एम में 540 मतदाता थे, चुनाव के दिन 220 ही वोट डाले गये थे. चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 58 (1) बी के तहत मतदान रद्द कर दिया था.

चेन्नई : भारत निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु के वेलाचेरी के बूथ नंबर 92-एम में 17 अप्रैल को दोबारा मतदान को लेकर भारी सुरक्षा की व्यवस्था की है. आयोग के सचिव मलय मल्लिक ने राज्य के पुलिस प्रमुख को मतदान केंद्र पर भारी सुरक्षा तैनात करने के लिए पत्र लिखा है, जहां पर 17 अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दोबारा मतदान होने हैं. चुनाव आयोग ने छह अप्रैल को मतदान पूरा होने के बाद दो पहिया वाहनों पर दो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी मशीन ले जाते हुए तीन निगम कर्मचारियों सहित चार लोगों को पकड़े जाने के बाद वेलाचेरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 92-एम के लिए दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है.

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तीन निगम कर्मचारियों को घटना के बाद सेवा से निलंबित कर दिया गया था. विपक्षी दल द्रमुक और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें दर्ज कराई थीं. दोनों पार्टियों ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी.

बूथ संख्या 92-एम में 540 मतदाता थे, चुनाव के दिन 220 ही वोट डाले गये थे. चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 58 (1) बी के तहत मतदान रद्द कर दिया था.

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