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कर्नाटक : अदालत ने 8 साल बाद वीजा उल्लंघन के लिए पाकिस्तानी महिला को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई

कारवार जिला सत्र न्यायालय ने वीजा नियमों और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए भटकल के पति और उसकी पाकिस्तानी मूल की पत्नी को जेल की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया.

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Published : Jan 6, 2023, 2:43 PM IST

Visa Violation Case news today
प्रतिकात्मक तस्वीर

उत्तर कन्नड़: करवार जिला सत्र न्यायालय ने एक सत्तर वर्षीय पुरुष और उसकी पाकिस्तानी मूल की पत्नी को शादी के बाद भारत लाकर वीजा नियमों का उल्लंघन करने के लिए जेल की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया. मामला दर्ज होने के आठ साल और छह महीने बाद उन्हें विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया. दोषी ठहराए गए लोगों की पहचान मोहम्मद इलियास, (70) मौलाना आजाद रोड, भटकल तालुक, उत्तर कन्नड़ जिले के निवासी और उनकी पाकिस्तानी मूल की पत्नी नसीरा परवीन, (63) के रूप में हुई है.

दोनों की शादी 4 मई 1980 को हुई थी और परवीन कारवार में रह रही थीं. पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद इलियास 17 जून, 2014 को स्थानीय पुलिस स्टेशन और कारवार के विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) को सूचित किए बिना वीजा विस्तार के लिए भटकल से अपनी पाकिस्तानी नागरिक पत्नी को दिल्ली ले गया. साथ ही आदेश में कहा गया कि परवीन के वीजा का हर छह महीने में नवीनीकरण किया जाएगा.

पढ़ें: गुलाम नबी आजाद ने तीन वरिष्ठ नेताओं को अपनी पार्टी से निकाला

कानून के अनुसार, स्थापित चैनलों के माध्यम से वीजा विस्तार के लिए उपस्थित होने से पहले युगल को एफआरओ और स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए. एक आधिकारिक शिकायत के बाद, भटकल नगर पुलिस स्टेशन ने 1 अगस्त 2014 को दंपति के खिलाफ मामला दर्ज किया. जांच के बाद, इंस्पेक्टर प्रशांत एस नायक ने 17 मार्च, 2015 को जोड़े के खिलाफ चार्जशीट दायर की. मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने फैसला सुनाने से पहले वीजा नियमों के उल्लंघन और विदेशी अधिनियम के संबंध में अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार कर लिया.

पढ़ें: कंझावला केस में कार मालिक गिरफ्तार, अंकुश अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर

करवार जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीएस विजयकुमार ने मोहम्मद इलियास को एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया. परवीन को 6 महीने की साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया. सरकारी वकील तनुजा वी होसापटना ने सरकार की ओर से दलीलें पेश कीं.

पढ़ें: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1% से भी कम

उत्तर कन्नड़: करवार जिला सत्र न्यायालय ने एक सत्तर वर्षीय पुरुष और उसकी पाकिस्तानी मूल की पत्नी को शादी के बाद भारत लाकर वीजा नियमों का उल्लंघन करने के लिए जेल की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया. मामला दर्ज होने के आठ साल और छह महीने बाद उन्हें विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया. दोषी ठहराए गए लोगों की पहचान मोहम्मद इलियास, (70) मौलाना आजाद रोड, भटकल तालुक, उत्तर कन्नड़ जिले के निवासी और उनकी पाकिस्तानी मूल की पत्नी नसीरा परवीन, (63) के रूप में हुई है.

दोनों की शादी 4 मई 1980 को हुई थी और परवीन कारवार में रह रही थीं. पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद इलियास 17 जून, 2014 को स्थानीय पुलिस स्टेशन और कारवार के विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) को सूचित किए बिना वीजा विस्तार के लिए भटकल से अपनी पाकिस्तानी नागरिक पत्नी को दिल्ली ले गया. साथ ही आदेश में कहा गया कि परवीन के वीजा का हर छह महीने में नवीनीकरण किया जाएगा.

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कानून के अनुसार, स्थापित चैनलों के माध्यम से वीजा विस्तार के लिए उपस्थित होने से पहले युगल को एफआरओ और स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए. एक आधिकारिक शिकायत के बाद, भटकल नगर पुलिस स्टेशन ने 1 अगस्त 2014 को दंपति के खिलाफ मामला दर्ज किया. जांच के बाद, इंस्पेक्टर प्रशांत एस नायक ने 17 मार्च, 2015 को जोड़े के खिलाफ चार्जशीट दायर की. मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने फैसला सुनाने से पहले वीजा नियमों के उल्लंघन और विदेशी अधिनियम के संबंध में अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार कर लिया.

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करवार जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीएस विजयकुमार ने मोहम्मद इलियास को एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया. परवीन को 6 महीने की साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया. सरकारी वकील तनुजा वी होसापटना ने सरकार की ओर से दलीलें पेश कीं.

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