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महेश नेगी यौन शोषण केस : DNA टेस्ट के लिए पीड़िता की बेटी की तरफ से अर्जी, 4 दिसंबर को सुनवाई

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Published : Nov 10, 2021, 10:49 PM IST

अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक महेश नेगी से जुड़े यौन शोषण मामले में बुधवार को पीड़िता की बेटी की तरफ से देहरादून की फैमिली कोर्ट में डीएनए टेस्ट के लिए एक प्रार्थना पत्र लगाया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इस मामले में अब 4 दिसंबर को सुनवाई होगी.

महेश
महेश

देहरादून: अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक महेश नेगी से जुड़े यौन शोषण मामले में बुधवार को पीड़िता की बेटी की तरफ से देहरादून की फैमिली कोर्ट में डीएनए टेस्ट के लिए एक प्रार्थना पत्र लगाया गया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. कोर्ट अब इस मामले में चार दिसंबर को सुनवाई होगी.

पीड़िता के अधिवक्ता एसपी सिंह के मुताबिक महेश नेगी और पीड़ित महिला की बेटी की डीएनए जांच के लिए फैमिली कोर्ट में लगाए गए प्रार्थना पत्र की सुनवाई कोर्ट द्वारा 4 दिसंबर को होगी. अधिवक्ता के मुताबिक देहरादून के फैमिली कोर्ट में महेश नेगी के खिलाफ महिला और मासूम बेटी के भरण पोषण का मामला पहले से दाखिल है, जिस पर कोर्ट में मामला विचाराधीन है.

अधिवक्ता एसपी सिंह के मुताबिक महेश नेगी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला की मासूम बेटी को अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पीड़ित महिला ने फैमिली कोर्ट में भरण पोषण के लिए एक याचिक दाखिल की थी.

एसपी सिंह के मुताबिक प्रार्थना पत्र के साथ ही महेश नेगी द्वारा अल्मोड़ा में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीडी बनाकर भी कोर्ट में दाखिल की गई है. इस सीडी में विधायक महेश नेगी द्वारा स्वयं को डीएनए जांच कराने की सहमति बताई गई थी. इसी के आधार पर महिला की मासूम बच्ची की ओर से महेश नेगी के डीएनए जांच के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है.

क्या है मामला: बता दें कि द्वाराहाट की रहने वाली महिला ने 6 सितंबर 2020 को देहरादून के नेहरु कॉलोनी थाने में बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था. महिला का आरोप है कि महेश नेगी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका मानसिक शोषण भी किया गया. इस दौरान उसने एक बेटी को जन्म भी दिया. महिला का दावा है कि ये बेटी महेश नेगी की है. हालांकि महेश नेगी ने इस सभी आरोपों को हमेशा निराधार बताया है. ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है.

इस मुकदमे में नेहरू कॉलोनी पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी, लेकिन तत्कालीन आईजी रेंज के हस्तक्षेप के बाद इसे वापस कराया गया और फिर जांच को महिला थाना श्रीनगर ट्रांसफर किया गया था. महिला ने स्थानीय कोर्ट में अपनी बेटी के डीएनए के साथ विधायक का डीएनए मैच कराने को प्रार्थनापत्र दिया था. कोर्ट ने विधायक को डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया था, लेकिन विधायक ऊपरी अदालत से स्टे ले लिया. उसके बाद पीड़िता ने अपनी बेटी की ओर से भरण पोषण के लिए धारा 125 CRPC में महेश नेगी के खिलाफ परिवार न्यायालय देहरादून में मुकदमा दाखिल किया था.

देहरादून: अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक महेश नेगी से जुड़े यौन शोषण मामले में बुधवार को पीड़िता की बेटी की तरफ से देहरादून की फैमिली कोर्ट में डीएनए टेस्ट के लिए एक प्रार्थना पत्र लगाया गया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. कोर्ट अब इस मामले में चार दिसंबर को सुनवाई होगी.

पीड़िता के अधिवक्ता एसपी सिंह के मुताबिक महेश नेगी और पीड़ित महिला की बेटी की डीएनए जांच के लिए फैमिली कोर्ट में लगाए गए प्रार्थना पत्र की सुनवाई कोर्ट द्वारा 4 दिसंबर को होगी. अधिवक्ता के मुताबिक देहरादून के फैमिली कोर्ट में महेश नेगी के खिलाफ महिला और मासूम बेटी के भरण पोषण का मामला पहले से दाखिल है, जिस पर कोर्ट में मामला विचाराधीन है.

अधिवक्ता एसपी सिंह के मुताबिक महेश नेगी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला की मासूम बेटी को अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पीड़ित महिला ने फैमिली कोर्ट में भरण पोषण के लिए एक याचिक दाखिल की थी.

एसपी सिंह के मुताबिक प्रार्थना पत्र के साथ ही महेश नेगी द्वारा अल्मोड़ा में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीडी बनाकर भी कोर्ट में दाखिल की गई है. इस सीडी में विधायक महेश नेगी द्वारा स्वयं को डीएनए जांच कराने की सहमति बताई गई थी. इसी के आधार पर महिला की मासूम बच्ची की ओर से महेश नेगी के डीएनए जांच के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है.

क्या है मामला: बता दें कि द्वाराहाट की रहने वाली महिला ने 6 सितंबर 2020 को देहरादून के नेहरु कॉलोनी थाने में बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था. महिला का आरोप है कि महेश नेगी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका मानसिक शोषण भी किया गया. इस दौरान उसने एक बेटी को जन्म भी दिया. महिला का दावा है कि ये बेटी महेश नेगी की है. हालांकि महेश नेगी ने इस सभी आरोपों को हमेशा निराधार बताया है. ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है.

इस मुकदमे में नेहरू कॉलोनी पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी, लेकिन तत्कालीन आईजी रेंज के हस्तक्षेप के बाद इसे वापस कराया गया और फिर जांच को महिला थाना श्रीनगर ट्रांसफर किया गया था. महिला ने स्थानीय कोर्ट में अपनी बेटी के डीएनए के साथ विधायक का डीएनए मैच कराने को प्रार्थनापत्र दिया था. कोर्ट ने विधायक को डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया था, लेकिन विधायक ऊपरी अदालत से स्टे ले लिया. उसके बाद पीड़िता ने अपनी बेटी की ओर से भरण पोषण के लिए धारा 125 CRPC में महेश नेगी के खिलाफ परिवार न्यायालय देहरादून में मुकदमा दाखिल किया था.

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