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वेदांता समूह ने मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए मांग और समय, SC में दायर की याचिका

वेदांता समूह (Vedanta Group) ने ऑक्सीजन उत्पादन के मामले में राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मामले में अगली डेट 6 अगस्त निर्धारित की है.

SUPREME COURT, Oxygen
सुप्रीम कोर्ट
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Published : Jul 30, 2021, 3:32 PM IST

नई दिल्ली: वेदांता समूह (Vedanta Group) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर कर अपने तमिलनाडु के तूतीकोरिन संयंत्र के संचालन के लिए समय बढ़ाने की मांग की है. वेदांता समूह यहां पर मेडिकल क्षेत्र में उपयोग होने वाली ऑक्सीजन गैस का उत्पादन (Oxygen Production) कर रहा है.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इसके वकील सीनियर एड हरीश साल्वे ने आज समय बढ़ाने की मांग की. हालांकि, तमिलनाडु सरकार का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है. ऐसे में आगे के लिए अनुमति देना उचित नहीं है. हालांकि कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की डेट 6 अगस्त तय की है.

पढ़ें: राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

बताते चलें कि 27 अप्रैल, 2021 के एक आदेश द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को केवल 31 जुलाई तक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए अपना कॉपर प्लांट चलाने की अनुमति दी थी. ये आदेश कोविड-19 सेकंड वेव के मद्देनजर आया था जिसमें ऑक्सीजन सहित सभी चिकित्सा संसाधनों की भारी कमी देखी गई थी.

नई दिल्ली: वेदांता समूह (Vedanta Group) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर कर अपने तमिलनाडु के तूतीकोरिन संयंत्र के संचालन के लिए समय बढ़ाने की मांग की है. वेदांता समूह यहां पर मेडिकल क्षेत्र में उपयोग होने वाली ऑक्सीजन गैस का उत्पादन (Oxygen Production) कर रहा है.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इसके वकील सीनियर एड हरीश साल्वे ने आज समय बढ़ाने की मांग की. हालांकि, तमिलनाडु सरकार का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है. ऐसे में आगे के लिए अनुमति देना उचित नहीं है. हालांकि कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की डेट 6 अगस्त तय की है.

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बताते चलें कि 27 अप्रैल, 2021 के एक आदेश द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को केवल 31 जुलाई तक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए अपना कॉपर प्लांट चलाने की अनुमति दी थी. ये आदेश कोविड-19 सेकंड वेव के मद्देनजर आया था जिसमें ऑक्सीजन सहित सभी चिकित्सा संसाधनों की भारी कमी देखी गई थी.

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