नई दिल्ली : बंगलुरु स्थित मनश्चिकित्सा विभाग, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) द्वारा तैयार की गई पुस्तिकाओं में प्राथमिकता के आधार पर कैदियों और कर्मचारियों के टीकाकरण का सुझाव दिया गया है. MHA द्वारा जारी हैंडबुक ऐसे समय में आई है जब भारत भर की जेलों में SARS-CoV-2 संक्रमण के कारण कई कैदियों की मौत हो चुकी है.
गृह मंत्रालय के अनुसार जेल के कैदियों और जेल कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने NIMHANS के साथ मिलकर कैदियों और जेल कर्मचारियों की मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किया है. ताकि उन्हें Covid-19 और संबंधित मुद्दों का प्रबंधन सशक्त बनाया जा सके.
मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी की इस अवधि के दौरान जेल कर्मचारी भी जबरदस्त दबाव में काम कर रहे हैं और संक्रमण से खुद को बचाते हुए उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. जिससे उनको मानसिक तनाव पैदा हो सकता है. 'कोविड-19 के दौरान कैदियों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने' शीर्षक वाली एक पुस्तिका में निमहंस ने सुझाव दिया है कि जेल के भीतर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों वाले कैदियों की पहचान करने के लिए तंत्र उपलब्ध होना चाहिए. साथ ही मनोवैज्ञानिक मुद्दों वाले कैदियों को रेफरल की व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सुविधा प्रदान होनी चाहिए.
इसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित अंतराल पर कैदियों को परिवार से जोड़ने के प्रयास करने की भी सिफारिश की गई है. कैदियों और जेल कर्मचारियों के लिए जेल में इलाज की प्राथमिकता होनी चाहिए. जेल में देखभाल बढ़ाने के लिए और इस चिंता को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है. निमहंस के निदेशक डॉ शेखर पी शेषाद्रि ने कहा कि कोरोना की वजह से विशेष चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां चल रही हैं.
कोविड के दौरान जेल कर्मचारियों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटना शीर्षक वाली दूसरी हैंडबुक में जेल में सुधारात्मक सेटिंग्स के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है. हैंडबुक में कहा गया है कि जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटना एक प्रमुख चिंता का विषय है. इसने सुझाव दिया कि जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के समाधान के लिए समर्पित परामर्शदाता उपलब्ध कराए जाने चाहिए.
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जैसा कि जेल कर्मचारियों को सरकार द्वारा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के रूप में नामित किया गया है. राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कोविड संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु होने पर, जेल कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को मौद्रिक मुआवजा भी दिया जा सकता है. कहा गया है कि अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर और बुनियादी सुविधाएं कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित की जाएंगी. जिन्हें आपात स्थिति में Covid-19 संक्रमण के मामले में आवश्यकता हो सकती है.