ETV Bharat / bharat

Nainital High Court: नाबालिग से रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी के लिए जमानत, दोनों परिवार विवाह को राजी - Uttarakhand High Court judgment

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के केस में अहम फैसला सुनाया है. नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद आरोपी और पीड़ित में शादी पर सहमति बनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को शॉर्ट टर्म बेल दी है. पीड़िता का आरोपी से एक बच्चा है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Jan 31, 2023, 2:13 PM IST

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने 24 वर्षीय एक रेप आरोपित को एक नाबालिग से शादी करने के लिए छह सप्ताह की जमानत दे दी है. नाबालिग के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था. नाबालिग का आरोपी के साथ का एक बच्चा है.

ये था पूरा मामला: जब कथित दुष्कर्म की ये घटना हुई तो उस वक्त लड़की 15 साल की थी. सितंबर 2021 में उसे एक बच्चा हुआ. जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि वह अभी 17 साल की है. उसके परिवार ने अदालत में कहा कि वह 18 साल से ऊपर की है और वे चाहते हैं कि उसकी शादी चंपावत निवासी आरोपी से हो.

विवाह प्रमाण पत्र पेश करने का आदेश: जमानत देते समय, हाईकोर्ट के जज ने कहा कि जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद विवाह का प्रमाण उनके सामने पेश किया जाना चाहिए. आरोपी को रिहाई की अवधि समाप्त होने के बाद जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश भी आरोपी को दिया गया है. 25 जनवरी को अपने आदेश में, एचसी ने कहा, "कुछ स्थितियां हैं जो प्रकृति में अपरिवर्तनीय हैं, खासकर जब पीड़िता पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी है".

इससे पहले आरोपी के खिलाफ चंपावत जिले के रीठा साहिब थाने में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट के तहत 2021 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 13 सितंबर 2021 को गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में बंद था.

आरोपी ने चंपावत जिला न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर कर "पीड़िता से शादी करने के लिए अल्पकालिक आधार" पर रिहाई की मांग की थी. उसने दावा किया कि उनकी शादी "उनके परिवारों की सहमति" से तय की गई थी.
पढ़ें-नैनीताल: कोर्ट में हत्यारोपी का दोष हुआ सिद्ध, 24 को सुनाई जाएगी सजा

लड़की ने अदालत को यह भी बताया कि "यह कोई जबरदस्ती नहीं थी और उन्होंने जनवरी 2021 में आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे". जिला अदालत ने, हालांकि, जमानत याचिका खारिज कर दी और आरोपी ने बाद में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी.

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने 24 वर्षीय एक रेप आरोपित को एक नाबालिग से शादी करने के लिए छह सप्ताह की जमानत दे दी है. नाबालिग के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था. नाबालिग का आरोपी के साथ का एक बच्चा है.

ये था पूरा मामला: जब कथित दुष्कर्म की ये घटना हुई तो उस वक्त लड़की 15 साल की थी. सितंबर 2021 में उसे एक बच्चा हुआ. जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि वह अभी 17 साल की है. उसके परिवार ने अदालत में कहा कि वह 18 साल से ऊपर की है और वे चाहते हैं कि उसकी शादी चंपावत निवासी आरोपी से हो.

विवाह प्रमाण पत्र पेश करने का आदेश: जमानत देते समय, हाईकोर्ट के जज ने कहा कि जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद विवाह का प्रमाण उनके सामने पेश किया जाना चाहिए. आरोपी को रिहाई की अवधि समाप्त होने के बाद जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश भी आरोपी को दिया गया है. 25 जनवरी को अपने आदेश में, एचसी ने कहा, "कुछ स्थितियां हैं जो प्रकृति में अपरिवर्तनीय हैं, खासकर जब पीड़िता पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी है".

इससे पहले आरोपी के खिलाफ चंपावत जिले के रीठा साहिब थाने में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट के तहत 2021 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 13 सितंबर 2021 को गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में बंद था.

आरोपी ने चंपावत जिला न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर कर "पीड़िता से शादी करने के लिए अल्पकालिक आधार" पर रिहाई की मांग की थी. उसने दावा किया कि उनकी शादी "उनके परिवारों की सहमति" से तय की गई थी.
पढ़ें-नैनीताल: कोर्ट में हत्यारोपी का दोष हुआ सिद्ध, 24 को सुनाई जाएगी सजा

लड़की ने अदालत को यह भी बताया कि "यह कोई जबरदस्ती नहीं थी और उन्होंने जनवरी 2021 में आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे". जिला अदालत ने, हालांकि, जमानत याचिका खारिज कर दी और आरोपी ने बाद में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.