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आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, यूपी पंचायत चुनावों का रास्ता साफ - आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाएं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है.

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Published : Mar 26, 2021, 4:03 PM IST

लखनऊ : यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण आवंटन मामले में दखल से इनकार कर दिया है. वहीं, राज्‍य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसके बाद सभी की निगाहें आरक्षण लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी थीं.

सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल देने से इनकार के बाद 75 जिलों में पंचायत चुनाव कराने का रास्‍ता साफ हो गया है. हालांकि हाई कोर्ट जाने का रास्ता अभी है.

उम्मीद थी कि राज्‍य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज होने वाली सुनवाई के बाद ही चुनाव कार्यक्रम को लेकर कोई निर्णय करेगा. जबकि इस सुनवाई के थोड़ी देर पहले ही लखनऊ में राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त मनोज कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया.

पहले यह नीति बनाई गई थी कि वर्ष 1995 से जिन पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया या दलितों अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया. वहां चक्रम के आधार पर पंचायतों में आरक्षण लागू किया जाएगा. इन पंचायतों में आरक्षण लागू करने के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी.

यह भी पढ़ें-टाटा-मिस्त्री विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया साइरस मिस्त्री को टाटा समूह में बहाल करने का आदेश

जिसके बाद बीती 15 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ सीतापुर के दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दाखिल याचिका में दिलीप कुमार ने प्रदेश सरकार के साथ ही पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग को भी पक्षकार बनाया था.

लखनऊ : यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण आवंटन मामले में दखल से इनकार कर दिया है. वहीं, राज्‍य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसके बाद सभी की निगाहें आरक्षण लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी थीं.

सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल देने से इनकार के बाद 75 जिलों में पंचायत चुनाव कराने का रास्‍ता साफ हो गया है. हालांकि हाई कोर्ट जाने का रास्ता अभी है.

उम्मीद थी कि राज्‍य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज होने वाली सुनवाई के बाद ही चुनाव कार्यक्रम को लेकर कोई निर्णय करेगा. जबकि इस सुनवाई के थोड़ी देर पहले ही लखनऊ में राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त मनोज कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया.

पहले यह नीति बनाई गई थी कि वर्ष 1995 से जिन पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया या दलितों अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया. वहां चक्रम के आधार पर पंचायतों में आरक्षण लागू किया जाएगा. इन पंचायतों में आरक्षण लागू करने के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी.

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जिसके बाद बीती 15 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ सीतापुर के दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दाखिल याचिका में दिलीप कुमार ने प्रदेश सरकार के साथ ही पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग को भी पक्षकार बनाया था.

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