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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 680 कर्मियों ने की आत्महत्या : केंद्र सरकार

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले छह सालों में सीएपीएफ के 680 कर्मियों ने आत्महत्या की है.

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 680 कर्मियों ने की आत्महत्या
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 680 कर्मियों ने की आत्महत्या
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Published : Aug 4, 2021, 9:44 PM IST

नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि पिछले छह साल के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के 680 कर्मियों ने आत्महत्या कर ली है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी गई.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह वर्षों के दौरान 680 कर्मियों ने आत्महत्या कर ली.

नित्यानंद ने कहा कि इस अवधि के दौरान दुर्घटनाओं और मुठभेड़ों में क्रमश: 1764 और 323 कर्मियों की मौत हो गई है और कहा कि आत्महत्या के लिए अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू समस्याओं, बीमारी और वित्तीय समस्याएं जैसे कारक उत्तरदायी हो सकते हैं.

इसे भी पढ़े-CBI ने तीन वर्षों में 96 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया: सरकार

राय ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में प्राप्तकर्ता भारतीय संस्था द्वारा किसी विदेशी स्रोत से विदेशी अभिदाय की केवल उचित प्राप्ति किए जाने और इसके उपयोग पर जोर दिया गया है. अभी करीब 22,691 व्यक्तियों व गैर सरकारी संगठनों के पास राहत आपूर्ति समेत विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि पिछले छह साल के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के 680 कर्मियों ने आत्महत्या कर ली है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी गई.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह वर्षों के दौरान 680 कर्मियों ने आत्महत्या कर ली.

नित्यानंद ने कहा कि इस अवधि के दौरान दुर्घटनाओं और मुठभेड़ों में क्रमश: 1764 और 323 कर्मियों की मौत हो गई है और कहा कि आत्महत्या के लिए अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू समस्याओं, बीमारी और वित्तीय समस्याएं जैसे कारक उत्तरदायी हो सकते हैं.

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राय ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में प्राप्तकर्ता भारतीय संस्था द्वारा किसी विदेशी स्रोत से विदेशी अभिदाय की केवल उचित प्राप्ति किए जाने और इसके उपयोग पर जोर दिया गया है. अभी करीब 22,691 व्यक्तियों व गैर सरकारी संगठनों के पास राहत आपूर्ति समेत विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति है.

(पीटीआई-भाषा)

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