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गोरखनाथ मंदिर पर हमला, आरोपी मुर्तजा अब्बासी पर लगा UAPA

गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी (UAPA on Murtaza Abbasi) को यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन का सदस्य बताते हुए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) लगाया है. एटीएस ने बताया है कि मुर्तजा अब्बासी सीधे आतंकी गतिविधियों में शामिल था.

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Published : Apr 16, 2022, 4:17 PM IST

लखनऊः गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी (UAPA on Murtaza Abbasi) को यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन का सदस्य बताते हुए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) लगाया है. गोरखपुर कोर्ट में यूपी एटीएस ने बताया कि मुर्तजा आतंकी संघटनों के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था. जिसके लिए उस पर (UAPA) लगाया गया है.

गोरखपुर कोर्ट में लगाई गई यूपी एक्ट की धाराओं में यह खुलासा हुआ है. मुर्तजा के ऊपर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की 16/18/20/40 धाराएं लगाई गई हैं. इनमें आतंकवादी कृत्य के लिए सजा (धारा 16), साजिश की सजा (धारा 18), आतंकी गैंग का सदस्य (धारा 20) और आतंकवादी संगठन के लिए चंदा जुटाना (धारा 40) शामिल हैं. मुर्तजा पर (UAPA) लगने के बाद अब यह केस एनआईए/एटीएस कोर्ट में चलेगा. फिलहाल मुर्तजा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

3 अप्रैल की देर शाम मैकेनिकल इंजीनियर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने 3 गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की थी. रोके जाने पर पीएसी के 2 जवानों को उसने धारदार हथियार से घायल कर दिया था. यही नहीं हमला करने के बाद मुर्तजा ने धार्मिक नारे लगाते हुए खुद को मारने के लिए कहने लगा था.

इसे भी पढ़ें- भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व IAS सुरेंद्र बहादुर सिंह सहित 4 के खिलाफ FIR दर्ज

साल 2015 में आईटी मुंबई से कैमिकल इंजीनियरिंग कर चुका मुर्तजा अब्बासी आईएसआईएस के आतंकियों से ऑनलाइन जिहाद का पाठ पढ़ रहा था. यही नहीं वो JARINA नाम की एप्पलीकेशन भी डेवलप कर रहा था. मुर्तजा अब्बासी के पिता मोहम्मद मुनीर कई फाइनेंस कंपनियों में लीगल एडवाइजर रहे हैं. वहीं चाचा गोरखपुर के बड़े डॉक्टर हैं. अब्बासी हॉस्पिटल के मालिक हैं. फिलहाल यूपी एटीएस को मुर्तजा से जुड़े कई बैंक खातों के विषय में जानकारी मिली थी. जिनसे वो ISIS के लोगों को पैसे भेजता था.

लखनऊः गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी (UAPA on Murtaza Abbasi) को यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन का सदस्य बताते हुए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) लगाया है. गोरखपुर कोर्ट में यूपी एटीएस ने बताया कि मुर्तजा आतंकी संघटनों के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था. जिसके लिए उस पर (UAPA) लगाया गया है.

गोरखपुर कोर्ट में लगाई गई यूपी एक्ट की धाराओं में यह खुलासा हुआ है. मुर्तजा के ऊपर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की 16/18/20/40 धाराएं लगाई गई हैं. इनमें आतंकवादी कृत्य के लिए सजा (धारा 16), साजिश की सजा (धारा 18), आतंकी गैंग का सदस्य (धारा 20) और आतंकवादी संगठन के लिए चंदा जुटाना (धारा 40) शामिल हैं. मुर्तजा पर (UAPA) लगने के बाद अब यह केस एनआईए/एटीएस कोर्ट में चलेगा. फिलहाल मुर्तजा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

3 अप्रैल की देर शाम मैकेनिकल इंजीनियर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने 3 गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की थी. रोके जाने पर पीएसी के 2 जवानों को उसने धारदार हथियार से घायल कर दिया था. यही नहीं हमला करने के बाद मुर्तजा ने धार्मिक नारे लगाते हुए खुद को मारने के लिए कहने लगा था.

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साल 2015 में आईटी मुंबई से कैमिकल इंजीनियरिंग कर चुका मुर्तजा अब्बासी आईएसआईएस के आतंकियों से ऑनलाइन जिहाद का पाठ पढ़ रहा था. यही नहीं वो JARINA नाम की एप्पलीकेशन भी डेवलप कर रहा था. मुर्तजा अब्बासी के पिता मोहम्मद मुनीर कई फाइनेंस कंपनियों में लीगल एडवाइजर रहे हैं. वहीं चाचा गोरखपुर के बड़े डॉक्टर हैं. अब्बासी हॉस्पिटल के मालिक हैं. फिलहाल यूपी एटीएस को मुर्तजा से जुड़े कई बैंक खातों के विषय में जानकारी मिली थी. जिनसे वो ISIS के लोगों को पैसे भेजता था.

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