नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने भीड़ के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों पर हमला करने के सात साल पुराने एक मामले में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को दोषी ठहराया है. आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 186, 332 के तहत दोषी ठहराया गया है. कोर्ट इस मामले में 21 सितंबर को सजा पर बहस के बाद फैसला सुनाएगी.
राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी वैभव मेहता की अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के दो विधायकों अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को 20 फरवरी 2015 में पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करने और भीड़ का हिस्सा होने के मामले में दोषी करार दिया है. विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे.
पुलिस का आरोप था कि विधायकों ने भीड़ को उकसाया और उनके साथ शामिल होकर पुलिस बल पर हमला किया. इस मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी, संजीव झा समेत बलराम झा, श्याम गोपाल गुप्ता, किशोर कुमार, ललित मिश्रा, जगदीश चंद्र जोशी, नरेंद्र सिंह रावत, नीरज पाठक, राजू मलिक, अशोक कुमार रवि प्रकाश झा, इस्माइल इस्लाम, मनोज कुमार, विजय प्रताप सिंह हीरा देवी और यशवंत को दोषी ठहराया.
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बता दें कि अखिलेश पति त्रिपाठी मॉडल टाउन सीट से विधायक हैं, जबकि संजीव झा बुराड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं. कोर्ट इस मामले में 21 सितंबर को सजा का ऐलान करेगा. इस मामले में गोरा चंद दास, विनोद सिंह, आत्मसंतोष, रोशन कुमार मिश्रा, नरेंद्र कुमार, नरेंद्र यादव शशि मोहन, बसंत गोस्वामी प्रेम शंकर और अरुण झा को कोर्ट ने आरोप मुक्त करार दिया है.