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आठ हफ्ते में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करेगा ट्विटर - केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर

5 जुलाई को केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि ट्विटर आईटी रुल्स का पालन करने में नाकाम रहा है. इस पर ट्विटर ने कहा कि वह आईटी रुल्स के अनुपालन के साथ आठ हफ्ते के अंदर शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त कर देगा.

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Published : Jul 8, 2021, 1:36 PM IST

Updated : Jul 8, 2021, 1:54 PM IST

नई दिल्ली: ट्विटर ने कहा है कि वो आईटी रुल्स के अनुपालन के साथ आठ हफ्ते के अंदर शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कर देगा. ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि वो भारत में एक स्थायी संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है.

ट्विटर ने कहा है कि वो आईटी रुल्स के अनुपालन को लेकर पहला रिपोर्ट 11 जुलाई तक दाखिल करेगा. ट्विटर ने कहा कि आईटी रुल्स के अनुपालन के लिए प्रतिबद्धता के बावजूद वो इन रुल्स की संवैधीनिकता को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखता है. पिछले 6 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि ट्विटर ने जिस शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की है वो अंतरिम है. इसपर जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने पिछली सुनवाई में कोर्ट को भ्रमित करने की कोशिश की.

पिछले 5 जुलाई को केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि ट्विटर आईटी रुल्स का पालन करने में नाकाम रहा है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया को नए आईटी रुल्स को लागू करने के लिए तीन महीने का पर्याप्त समय दिया गया था. लेकिन ट्विटर ने नए आईटी रुल्स का पूरे तरीके से पालन नहीं किया.

केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्विटर के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक भारत से मिलने वाली शिकायतों का निवारण अमेरिका में उनके अधिकारी कर रहे हैं. ये नए आईटी रुल्स का उल्लंघन है.

पिछले हफ्ते ट्विटर ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है. ट्विटर ने कहा कि उसके अंतरिम स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी के रुप में धर्मेंद्र चतुर की नियुक्ति की गई थी. चतुर ने पिछले 21 जून को इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद ट्विटर ने भारत के लिए जेरेमी केसेल को नया शिकायत निवारण अधिकारी बनाया.

हालांकि ट्विटर ने यह नियुक्ति आईटी रुल्स के मुताबिक नहीं की है. नए आईटी रुल्स के मुताबिक शिकायत निवारण अधिकारी समेत सभी नोडल अफसर भारत के होने चाहिए.

पिछले 31 मई को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए आईटी रूल्स का अनुपालन नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दायर याचिका पर ट्विटर को नोटिस जारी किया था. याचिका वकील अमित आचार्य ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी होने के नाते ट्विटर को बिना देरी किए कानून का पालन करना चाहिए.

पढ़ें :- Twitter को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार

याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ट्विटर को निर्देश दे कि वह बिना देरी किए आईटी रुल्स के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करे. आईटी रुल्स के रुल 4(सी) के तहत किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी.

याचिका में कहा गया कि आईटी रुल्स के मुताबिक हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक मेकानिज्म विकसित करना होगा. जिसके तहत कोई शिकायत मिलने पर वो एक टिकट नंबर देगा. उस टिकट नंबर के जरिये शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर होने वाली कार्रवाई को ट्रैक कर सकेगा. ये सोशल मीडिया कि जिम्मेदारी होगी कि वो शिकायतकर्ता को बताए कि उसकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई.

याचिका में कहा गया है कि आईटी रुल्स पिछले 25 फरवरी को लाए गए थे. आईटी रुल्स में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिया गया था कि वह तीन महीने के अंदर निर्देशों का पालन करें. लेकिन ट्विटर ने आईटी रुल्स का पालन नहीं किया. ट्विटर ने स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की.

26 मई को याचिकाकर्ता ने ट्विटर पर देखा कि दो लोगों ने ऐसे ट्वीट किए थे जो अपमानजनक और झूठे थे. इनकी शिकायत करने के लिए उसने शिकायत निवारण अधिकारी के बारे में पता लगाया. लेकिन ट्विटर ने स्थानीय स्तर पर कोई शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है. जो आईटी रुल्स का उल्लंघन है. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

नई दिल्ली: ट्विटर ने कहा है कि वो आईटी रुल्स के अनुपालन के साथ आठ हफ्ते के अंदर शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कर देगा. ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि वो भारत में एक स्थायी संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है.

ट्विटर ने कहा है कि वो आईटी रुल्स के अनुपालन को लेकर पहला रिपोर्ट 11 जुलाई तक दाखिल करेगा. ट्विटर ने कहा कि आईटी रुल्स के अनुपालन के लिए प्रतिबद्धता के बावजूद वो इन रुल्स की संवैधीनिकता को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखता है. पिछले 6 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि ट्विटर ने जिस शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की है वो अंतरिम है. इसपर जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने पिछली सुनवाई में कोर्ट को भ्रमित करने की कोशिश की.

पिछले 5 जुलाई को केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि ट्विटर आईटी रुल्स का पालन करने में नाकाम रहा है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया को नए आईटी रुल्स को लागू करने के लिए तीन महीने का पर्याप्त समय दिया गया था. लेकिन ट्विटर ने नए आईटी रुल्स का पूरे तरीके से पालन नहीं किया.

केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्विटर के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक भारत से मिलने वाली शिकायतों का निवारण अमेरिका में उनके अधिकारी कर रहे हैं. ये नए आईटी रुल्स का उल्लंघन है.

पिछले हफ्ते ट्विटर ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है. ट्विटर ने कहा कि उसके अंतरिम स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी के रुप में धर्मेंद्र चतुर की नियुक्ति की गई थी. चतुर ने पिछले 21 जून को इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद ट्विटर ने भारत के लिए जेरेमी केसेल को नया शिकायत निवारण अधिकारी बनाया.

हालांकि ट्विटर ने यह नियुक्ति आईटी रुल्स के मुताबिक नहीं की है. नए आईटी रुल्स के मुताबिक शिकायत निवारण अधिकारी समेत सभी नोडल अफसर भारत के होने चाहिए.

पिछले 31 मई को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए आईटी रूल्स का अनुपालन नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दायर याचिका पर ट्विटर को नोटिस जारी किया था. याचिका वकील अमित आचार्य ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी होने के नाते ट्विटर को बिना देरी किए कानून का पालन करना चाहिए.

पढ़ें :- Twitter को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार

याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ट्विटर को निर्देश दे कि वह बिना देरी किए आईटी रुल्स के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करे. आईटी रुल्स के रुल 4(सी) के तहत किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी.

याचिका में कहा गया कि आईटी रुल्स के मुताबिक हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक मेकानिज्म विकसित करना होगा. जिसके तहत कोई शिकायत मिलने पर वो एक टिकट नंबर देगा. उस टिकट नंबर के जरिये शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर होने वाली कार्रवाई को ट्रैक कर सकेगा. ये सोशल मीडिया कि जिम्मेदारी होगी कि वो शिकायतकर्ता को बताए कि उसकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई.

याचिका में कहा गया है कि आईटी रुल्स पिछले 25 फरवरी को लाए गए थे. आईटी रुल्स में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिया गया था कि वह तीन महीने के अंदर निर्देशों का पालन करें. लेकिन ट्विटर ने आईटी रुल्स का पालन नहीं किया. ट्विटर ने स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की.

26 मई को याचिकाकर्ता ने ट्विटर पर देखा कि दो लोगों ने ऐसे ट्वीट किए थे जो अपमानजनक और झूठे थे. इनकी शिकायत करने के लिए उसने शिकायत निवारण अधिकारी के बारे में पता लगाया. लेकिन ट्विटर ने स्थानीय स्तर पर कोई शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है. जो आईटी रुल्स का उल्लंघन है. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

Last Updated : Jul 8, 2021, 1:54 PM IST
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