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TRS MLA poaching case : अदालत ने भाजपा नेता संतोष को जारी नोटिस पर रोक बढ़ाई

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Published : Dec 13, 2022, 9:43 PM IST

टीआरएस विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के प्रयास मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता बी.एल. संतोष को जारी नोटिस पर 22 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है (TRS MLA poaching case).

Telangana High Court
तेलंगाना उच्च न्यायालय

हैदराबाद : तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष (BL Santosh) को राहत मिली है. तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने मंगलवार को टीआरएस विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के प्रयास मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता बी.एल. संतोष को जारी नोटिस पर 22 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी.

उच्च न्यायालय ने पांच दिसंबर को एसआईटी द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संतोष को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने के आदेश को 13 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था. अदालत ने इस रोक को 22 दिसंबर तक के लिए विस्तार दे दिया है.

इस बीच, उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल निवासी जग्गू स्वामी को एसआईटी द्वारा सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत जारी नोटिस पर भी 22 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी.

एसआईटी ने पहले संतोष और अन्य को 21 नवंबर को पूछताछ के वास्ते पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए. बाद में अदालत के निर्देश के आधार पर, एसआईटी ने संतोष को 26 या 28 नवंबर को पेश होने के लिए फिर से नोटिस जारी किया था.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने यहां छह दिसंबर को एसआईटी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें संतोष और तीन अन्य को मामले में आरोपी बनाया गया था.

राज्य सरकार ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने दलीलें सुनने के बाद मामले को 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया.

पढ़ें- बीजेपी महासचिव बीएल संतोष से नहीं होगी पूछताछ, हाईकोर्ट ने एसआईटी के नोटिस पर लगाई रोक

(PTI)

हैदराबाद : तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष (BL Santosh) को राहत मिली है. तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने मंगलवार को टीआरएस विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के प्रयास मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता बी.एल. संतोष को जारी नोटिस पर 22 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी.

उच्च न्यायालय ने पांच दिसंबर को एसआईटी द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संतोष को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने के आदेश को 13 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था. अदालत ने इस रोक को 22 दिसंबर तक के लिए विस्तार दे दिया है.

इस बीच, उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल निवासी जग्गू स्वामी को एसआईटी द्वारा सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत जारी नोटिस पर भी 22 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी.

एसआईटी ने पहले संतोष और अन्य को 21 नवंबर को पूछताछ के वास्ते पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए. बाद में अदालत के निर्देश के आधार पर, एसआईटी ने संतोष को 26 या 28 नवंबर को पेश होने के लिए फिर से नोटिस जारी किया था.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने यहां छह दिसंबर को एसआईटी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें संतोष और तीन अन्य को मामले में आरोपी बनाया गया था.

राज्य सरकार ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने दलीलें सुनने के बाद मामले को 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया.

पढ़ें- बीजेपी महासचिव बीएल संतोष से नहीं होगी पूछताछ, हाईकोर्ट ने एसआईटी के नोटिस पर लगाई रोक

(PTI)

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