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पूर्व डीजीपी को दिया गया अतिरिक्त वेतन काटेगा त्रिपुरा

त्रिपुरा के पूर्व महानिदेशक एके शुक्ला, जो राज्य मुख्य सूचना अधिकारी (एससीआईसी) के रूप में कार्यरत थे, को सरकारी खजाने से अतिरिक्त वेतन प्राप्त करते हुए पाया गया.

त्रिपुरा के पूर्व डीजीपी
त्रिपुरा के पूर्व डीजीपी
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Published : Jun 18, 2021, 12:31 PM IST

Updated : Jun 18, 2021, 1:01 PM IST

अगरतला :त्रिपुरा के पूर्व महानिदेशक एके शुक्ला, जो राज्य मुख्य सूचना अधिकारी (एससीआईसी) के रूप में कार्यरत थे, को सरकारी खजाने से अतिरिक्त वेतन प्राप्त करते हुए पाया गया.

जानकारी के मुताबिक कुछ विशेष भत्ते विशेष रूप से सेवारत अधिकारियों के लिए आरक्षित थे. आदेश के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया कि सरकार उन्हें भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को उनके मासिक वेतन से काट लेगी.

शुक्ला के खिलाफ सरकार का नोटिस
पूर्व डीजीपी को दिया गया अतिरिक्त वेतन काटेगा त्रिपुरा

अधिसूचना में विस्तृत आंकड़ों के अनुसार वह 2 लाख 33 हजार 125 रुपये के बजाय 1 लाख 31 हजार 625 रुपये प्रति माह पाने के हकदार थे. इनके खाते में जमा की जा रही 1 लाख 1 हजार 625 रुपये की बड़ी राशि उनके खातों में अधिक था.

शुक्ला के खिलाफ सरकार का नोटिस
शुक्ला के खिलाफ सरकार का नोटिस

अधिसूचना में कहा गया है, ए.के.शुक्ला, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त (एससीआईसी) 2,25,000.00 रुपये प्लस 17% डीए (19,125.00 रुपये) , जिसमें से 1,12,500.00 रुपये पेंशन घटाकर कुल 1,31,625.00 रुपये पाने के लिए पात्र हैं, लेकिन वह पिछले साल 13 जुलाई से कुल मिलाकर 2, 33,125 रुपये प्रति माह आहरित कर रहा है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि वह अपने हक से 1, 01,500 रुपये अधिक आहरित कर रहे हैं. आदेशों में कहा गया है कि हर साल उनके मासिक वेतन से तुरंत वसूली शुरू हो जाएगी.

शुक्ला को जो अतिरिक्त भत्ते मिल रहे थे, उनमें 22,500 रुपये का एसडीए (SDA), 34,000 रुपये का एसए (SA) और 45,000 रुपये का एसयूएमपी (SUMP) भत्ता शामिल था. सूत्रों ने बताया कि इन भत्तों को पाने का अधिकार सिर्फ सेवाकालीन अधिकारी ही होता है.

अगरतला :त्रिपुरा के पूर्व महानिदेशक एके शुक्ला, जो राज्य मुख्य सूचना अधिकारी (एससीआईसी) के रूप में कार्यरत थे, को सरकारी खजाने से अतिरिक्त वेतन प्राप्त करते हुए पाया गया.

जानकारी के मुताबिक कुछ विशेष भत्ते विशेष रूप से सेवारत अधिकारियों के लिए आरक्षित थे. आदेश के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया कि सरकार उन्हें भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को उनके मासिक वेतन से काट लेगी.

शुक्ला के खिलाफ सरकार का नोटिस
पूर्व डीजीपी को दिया गया अतिरिक्त वेतन काटेगा त्रिपुरा

अधिसूचना में विस्तृत आंकड़ों के अनुसार वह 2 लाख 33 हजार 125 रुपये के बजाय 1 लाख 31 हजार 625 रुपये प्रति माह पाने के हकदार थे. इनके खाते में जमा की जा रही 1 लाख 1 हजार 625 रुपये की बड़ी राशि उनके खातों में अधिक था.

शुक्ला के खिलाफ सरकार का नोटिस
शुक्ला के खिलाफ सरकार का नोटिस

अधिसूचना में कहा गया है, ए.के.शुक्ला, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त (एससीआईसी) 2,25,000.00 रुपये प्लस 17% डीए (19,125.00 रुपये) , जिसमें से 1,12,500.00 रुपये पेंशन घटाकर कुल 1,31,625.00 रुपये पाने के लिए पात्र हैं, लेकिन वह पिछले साल 13 जुलाई से कुल मिलाकर 2, 33,125 रुपये प्रति माह आहरित कर रहा है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि वह अपने हक से 1, 01,500 रुपये अधिक आहरित कर रहे हैं. आदेशों में कहा गया है कि हर साल उनके मासिक वेतन से तुरंत वसूली शुरू हो जाएगी.

शुक्ला को जो अतिरिक्त भत्ते मिल रहे थे, उनमें 22,500 रुपये का एसडीए (SDA), 34,000 रुपये का एसए (SA) और 45,000 रुपये का एसयूएमपी (SUMP) भत्ता शामिल था. सूत्रों ने बताया कि इन भत्तों को पाने का अधिकार सिर्फ सेवाकालीन अधिकारी ही होता है.

Last Updated : Jun 18, 2021, 1:01 PM IST
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