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कोरोना के मामले बढ़ने पर त्रिपुरा हाई कोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, कहा-सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी

त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) ने राज्य में कोरोना के मामलों के बढ़ने पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य जरूरी उपायों को अपनाने पर बल दिया गया है.

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Published : Jul 10, 2022, 7:35 PM IST

अगरतला: राज्य में कोविड-19 के मामलों में अचानक आई तेजी को देखते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) ने रविवार को अपने अधिकारियों को सामाजिक दूरी के मानदंडों को सख्ती से बनाए रखने का निर्देश दिया. साथ ही कोर्ट ने कहा कि बुखार के लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अदालत परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

बता दें कि पिछले 24 घंटों में 32 नए मामले सामने आए हैं जिसमें आधे संक्रमित मरीज पश्चिम त्रिपुरा जिले के हैं जबकि सिपाहीजला जिले में 11 नए मामले पॉजिटिव पाए गए हैं. वहीं उनाकोटी और गोमती में तीन मामले पाए गए हैं. इसके अलावा दक्षिण त्रिपुरा में भी एक-एक केस सामने आया है. हालांकि खोवई, धलाई और उत्तरी त्रिपुरा में एक भी स्वाब का सैंपल पॉजिटिव नहीं मिला. वहीं कोविड सकारात्मकता की दर 6.03 प्रतिशत रही.

आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि त्रिपुरा में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों में अचानक वृद्धि और राज्य के भीतर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से हाई कोर्ट परिसर में मौजूद सभी लोगों को सामाजिक दूरी के मानदंडों को सख्ती और अनिवार्य रूप से बनाए रखें. इसके अलावा कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कोरोना को लेकर जारी किए जाने वाले सभी स्वास्थ्य परामर्शों का अक्षरश: पालन हर समय किया जाना चाहिए.

साथ ही सभी सुरक्षा उपायों का पालन करना, उचित तरीके से फेस मास्क पहनना, साबुन/सैनिटाइज़र आदि का उपयोग करके नियमित अंतराल पर हाथों की सफाई करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है. त्रिपुरा उच्च न्यायालय के महापंजीयक डी एम जामटिया ने कहा कि बुखार के लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में हाई कोर्ट परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इसके अलावा जिला न्यायालयों (परिवार न्यायालयों सहित) के संबंध में कहा गया है कि संबंधित जिला न्यायाधीश / न्यायाधीश, परिवार न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी सुरक्षा मानदंड और स्वास्थ्य सलाह लागू की जाती हैं और / या सख्ती से पालन किया.

ये भी पढ़ें - भारत में कोविड-19 के 18,257 नए मामले; 42 मरीजों की मौत

अगरतला: राज्य में कोविड-19 के मामलों में अचानक आई तेजी को देखते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) ने रविवार को अपने अधिकारियों को सामाजिक दूरी के मानदंडों को सख्ती से बनाए रखने का निर्देश दिया. साथ ही कोर्ट ने कहा कि बुखार के लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अदालत परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

बता दें कि पिछले 24 घंटों में 32 नए मामले सामने आए हैं जिसमें आधे संक्रमित मरीज पश्चिम त्रिपुरा जिले के हैं जबकि सिपाहीजला जिले में 11 नए मामले पॉजिटिव पाए गए हैं. वहीं उनाकोटी और गोमती में तीन मामले पाए गए हैं. इसके अलावा दक्षिण त्रिपुरा में भी एक-एक केस सामने आया है. हालांकि खोवई, धलाई और उत्तरी त्रिपुरा में एक भी स्वाब का सैंपल पॉजिटिव नहीं मिला. वहीं कोविड सकारात्मकता की दर 6.03 प्रतिशत रही.

आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि त्रिपुरा में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों में अचानक वृद्धि और राज्य के भीतर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से हाई कोर्ट परिसर में मौजूद सभी लोगों को सामाजिक दूरी के मानदंडों को सख्ती और अनिवार्य रूप से बनाए रखें. इसके अलावा कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कोरोना को लेकर जारी किए जाने वाले सभी स्वास्थ्य परामर्शों का अक्षरश: पालन हर समय किया जाना चाहिए.

साथ ही सभी सुरक्षा उपायों का पालन करना, उचित तरीके से फेस मास्क पहनना, साबुन/सैनिटाइज़र आदि का उपयोग करके नियमित अंतराल पर हाथों की सफाई करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है. त्रिपुरा उच्च न्यायालय के महापंजीयक डी एम जामटिया ने कहा कि बुखार के लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में हाई कोर्ट परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इसके अलावा जिला न्यायालयों (परिवार न्यायालयों सहित) के संबंध में कहा गया है कि संबंधित जिला न्यायाधीश / न्यायाधीश, परिवार न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी सुरक्षा मानदंड और स्वास्थ्य सलाह लागू की जाती हैं और / या सख्ती से पालन किया.

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