मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि 'ट्रांसजेंडर' पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और वह फरवरी 2023 तक उनके शारीरिक परीक्षण के लिए मानक तय करने वाले नियम तैयार कर लेगी. एक दिन पहले मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर 'ट्रांसजेंडर' के लिए नियम बनाने में नाकाम रहने पर राज्य सरकार की आलोचना की थी.
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महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने शुक्रवार को पीठ को बताया कि सरकार ऑनलाइन आवेदन पत्र में 'लिंग' की श्रेणी में 'ट्रांसजेंडर' के लिए कॉलम बनाकर अपनी ऑनलाइन वेबसाइट को संशोधित करेगी. उन्होंने अदालत को बताया कि 'ट्रांसजेंडर' के लिए पुलिस कांस्टेबल के दो पद खाली रखे जाएंगे. कुंभकोनी ने कहा, 'हर किसी के लिए फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. 13 दिसंबर तक तीसरा कॉलम जोड़ा जाएगा.'
(पीटीआई-भाषा)