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ट्रेन आगजनी घटना: केरल के डीजीपी ने अधिकारियों को जांच विवरण एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया - जांच विवरण एनआईए को सौंपने का निर्देश

केरल ट्रेन आगजनी मामले की जांच संबंधी विवरण एनआईए को सौंपा जाएगा. केरल के पुलिस प्रमुख ने इस संबंध में आदेश दिए हैं.

Train arson incident: Kerala DGP directs officials to hand over investigation details to NIA
ट्रेन आगजनी घटना: केरल के डीजीपी ने अधिकारियों को जांच विवरण एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया
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Published : Apr 22, 2023, 1:48 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल के पुलिस प्रमुख ने राज्य अपराध शाखा को निर्देश दिया है कि हाल ही में हुई ट्रेन आगजनी की घटना की जांच का विवरण वह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंप दे जिसने हाल ही में यह मामला अपने हाथ में लिया है. केरल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनिल कांत ने बृहस्पतिवार को जारी एक आदेश में कहा कि भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, रेलवे अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज अपराध के मामले को तत्काल प्रभाव से एनआईए की कोच्चि इकाई को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है.

इस आदेश में कहा गया है कि जांच अधिकारी मलप्पुरम की अपराध शाखा के अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह समय से पहले सीडी फाइल, मामले से जुड़े रिकॉर्ड आदि एनआईए को सौंप दें. इस महीने की शुरुआत में कोझिकोड जिले में ट्रेन में आग लगने की घटना में एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें-Train set on fire: ट्रेन में आगजनी की घटना की जांच के लिए केरल सीएम ने एसआईटी गठित की

दो अप्रैल की रात को, अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में आरोपी शाहरुख सैफी ने अपने सह-यात्रियों को आग लगा दी थी. यह ट्रेन तब कोझिकोड में एलाथुर के पास कोरापुझा पुल पर पहुंची थी. इस घटना में नौ लोग झुलस गए थे, जबकि बच्चे सहित तीन लोग पटरियों पर मृत पाए गए थे. पुलिस को आशंका है कि वे आग से बचने के प्रयास में गिर गए होंगे. बता दें कि शुरू में केरल पुलिस और रेलवे पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू की. इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कथित आगजनी की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने की बात कही थी.

(पीटीआई-भाषा)

तिरुवनंतपुरम: केरल के पुलिस प्रमुख ने राज्य अपराध शाखा को निर्देश दिया है कि हाल ही में हुई ट्रेन आगजनी की घटना की जांच का विवरण वह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंप दे जिसने हाल ही में यह मामला अपने हाथ में लिया है. केरल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनिल कांत ने बृहस्पतिवार को जारी एक आदेश में कहा कि भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, रेलवे अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज अपराध के मामले को तत्काल प्रभाव से एनआईए की कोच्चि इकाई को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है.

इस आदेश में कहा गया है कि जांच अधिकारी मलप्पुरम की अपराध शाखा के अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह समय से पहले सीडी फाइल, मामले से जुड़े रिकॉर्ड आदि एनआईए को सौंप दें. इस महीने की शुरुआत में कोझिकोड जिले में ट्रेन में आग लगने की घटना में एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी.

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दो अप्रैल की रात को, अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में आरोपी शाहरुख सैफी ने अपने सह-यात्रियों को आग लगा दी थी. यह ट्रेन तब कोझिकोड में एलाथुर के पास कोरापुझा पुल पर पहुंची थी. इस घटना में नौ लोग झुलस गए थे, जबकि बच्चे सहित तीन लोग पटरियों पर मृत पाए गए थे. पुलिस को आशंका है कि वे आग से बचने के प्रयास में गिर गए होंगे. बता दें कि शुरू में केरल पुलिस और रेलवे पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू की. इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कथित आगजनी की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने की बात कही थी.

(पीटीआई-भाषा)

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