लखीमपुर: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को खीरी के तिकुनिया कांड मामले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए, आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है. यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया.
तिकुनिया हिंसा मामले में आज लखीमपुर जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में निर्णायक सुनवाई होनी है. आरोप तय करने को लेकर अदालत में लंबित चल रही डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर मंगलवार को बाकी बहस होगी. अंकित दास समेत पांचों आरोपियों के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड़ मंगलवार को डिस्चार्ज एप्लीकेशन के संबंध में अपनी बहस दलीलें अदालत में रखेंगे.
इससे पूर्व मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की ओर से अवधेश सिंह, अवधेश दुबे अपना पक्ष रख चुके हैं. वहीं अन्य आरोपियों की ओर से राम आशीष मिश्र और चंद्र मोहन सिंह ने अपना पक्ष अदालत में रखा है. अंकित दास, सुमित जायसवाल, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले की ओर से बहस शेष है. इनकी तरफ से अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड़ मंगलवार को अदालत में अपनी बहस करेंगे और केस डिस्चार्ज करने की दलीलें रखेंगे, जिसके बाद जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ अपनी बहस करेंगे और बचाव पक्ष की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर शासकीय पक्ष रखेंगे.
ये भी पढ़ें- औरैया की महिला में दिखे मंकी पॉक्स के लक्षण, लखनऊ भेजा गया सैंपल
क्रॉस केस मामले में सुनवाई 8 अगस्त को: तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में सोमवार को जिला जज अदालत में सुनवाई एक बार फिर टल गई. बचाव पक्ष की ओर से दी गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से आपत्ति आ चुकी है. लिहाजा अदालत में डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस के लिए सोमवार को पत्रावली लगी थी, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से स्थगन अर्जी देते हुए बहस के लिए एक अवसर दिए जाने की मांग की गई, जिस पर अदालत में क्रास केस फाइल की सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप