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मुंबई: कोर्ट ने सांसद राहुल शेवाले पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया - मुंबई कोर्ट सांसद शेवाले रेप पीड़िता केस

मुंबई में एक अदालत ने शिवसेना नेता और सांसद राहुल शेवाले पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.

The Metropolitan Court directed the police to file a case against the woman who accused MP Rahul Shewale of rape
मुंबई: कोर्ट ने सांसद राहुल शेवाले पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया
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Published : Jul 20, 2022, 11:03 AM IST

मुंबई: अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को शिवसेना नेता और सांसद राहुल शेवाले पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया. महिला ने दो महीने पहले राहुल शेवाले के खिलाफ साकीनाका थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिवसेना नेता राहुल शेवाले ने उक्त महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 156 (3) के तहत मामला दर्ज किया है. कुछ महीने पहले एक महिला ने शिवसेना सांसद राहुल शेवाले पर रेप का आरोप लगाया था. महिला ने साकीनाका थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. सांसद राहुल शेवाले ने कहा था कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं. राहुल शेवाले ने 12 मई को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई कर महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया. साकीनाका पुलिस ने जानबूझकर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की छवि खराब करने और उन्हें धमकी देने और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज किया है. साकीनाका पुलिस उक्त महिला के खिलाफ आगे की जांच कर रही है. इस महिला ने अप्रैल महीने में सांसद शेवाले पर आरोप लगाए थे. उस वक्त राहुल शेवाले ने इन आरोपों का खंडन किया था.

ये भी पढ़ें- मुंबई: कैबिनेट मंत्री पद दिलाने के नाम पर विधायक से मांगे ₹100 करोड़, 4 गिरफ्तार

उन्होंने कहा था कि इस महिला द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं. शेवाले ने दावा किया कि ये आरोप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की छवि खराब करने और रंगदारी वसूलने के लिए लगाए गए हैं. शेवाले ने साफ कर दिया था कि उन्हें मुंबई पुलिस और न्याय व्यवस्था पर भरोसा है. इस बीच एक युवती ने शिवसेना के उपनेता रघुनाथ कुचिक पर भी रेप का आरोप लगाया था. उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था. उसके बाद पीड़िता ने यह दावा कर सनसनी मचा दी थी कि भाजपा नेता चित्रा वाघ ने उन पर आरोप लगाने के लिए दबाव बनाया था. चित्रा वाघ ने इन आरोपों का खंडन किया था.

मुंबई: अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को शिवसेना नेता और सांसद राहुल शेवाले पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया. महिला ने दो महीने पहले राहुल शेवाले के खिलाफ साकीनाका थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिवसेना नेता राहुल शेवाले ने उक्त महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 156 (3) के तहत मामला दर्ज किया है. कुछ महीने पहले एक महिला ने शिवसेना सांसद राहुल शेवाले पर रेप का आरोप लगाया था. महिला ने साकीनाका थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. सांसद राहुल शेवाले ने कहा था कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं. राहुल शेवाले ने 12 मई को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई कर महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया. साकीनाका पुलिस ने जानबूझकर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की छवि खराब करने और उन्हें धमकी देने और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज किया है. साकीनाका पुलिस उक्त महिला के खिलाफ आगे की जांच कर रही है. इस महिला ने अप्रैल महीने में सांसद शेवाले पर आरोप लगाए थे. उस वक्त राहुल शेवाले ने इन आरोपों का खंडन किया था.

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उन्होंने कहा था कि इस महिला द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं. शेवाले ने दावा किया कि ये आरोप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की छवि खराब करने और रंगदारी वसूलने के लिए लगाए गए हैं. शेवाले ने साफ कर दिया था कि उन्हें मुंबई पुलिस और न्याय व्यवस्था पर भरोसा है. इस बीच एक युवती ने शिवसेना के उपनेता रघुनाथ कुचिक पर भी रेप का आरोप लगाया था. उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था. उसके बाद पीड़िता ने यह दावा कर सनसनी मचा दी थी कि भाजपा नेता चित्रा वाघ ने उन पर आरोप लगाने के लिए दबाव बनाया था. चित्रा वाघ ने इन आरोपों का खंडन किया था.

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