त्रिशूर: कुन्नमकुलम फास्टट्रैक स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने पॉक्सो मामले में एक दोषी को 50 साल कैद और 60,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने कुन्नमकुलम के पोरकुलम के मूल निवासी सयूज को अपराध का दोषी पाया और उसे 50 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
सयूज को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराया गया था. घटना फरवरी 2018 की है.सयूज पर पीड़िता के घर में जबरन घुसने और उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था. सयूज ने लड़की को घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी थी. लड़की मानसिक रूप से टूट गई थी और उसने आत्महत्या का प्रयास किया.
लड़की के आत्महत्या के प्रयास के बाद घटना का पता चला और उसके माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.इसके बाद बाल कल्याण समिति ने बच्ची का बयान दर्ज किया और पुलिस ने सयूज को गिरफ्तार कर लिया.