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तेलंगाना हाईकोर्ट कोविड को लेकर राज्य सरकार के रवैये से नाराज

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी को लेकर राज्य के सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है. साथ ही राज्य की सीमा पर एंबुलेंस सेवा के निलंबन पर सरकार को फटकार लगाई और इसे अमानवीय करार दिया.

तेलंगाना हाईकोर्ट
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Published : May 11, 2021, 2:13 PM IST

हैदराबाद : तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने महामारी को लेकर सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी व्यक्त की. साथ ही राज्य की सीमा पर एंबुलेंस सेवा के निलंबन पर सरकार को फटकार लगाई.

कोर्ट ने सरकार से पूछा कि उसने किस अधिकार से एंबुलेंस को रोका. अदालत ने इसे अमानवीय करार दिया. हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर की कि नाइट कर्फ्यू को ठीक से लागू नहीं किया गया और धार्मिक गतिविधियों को क्यों नहीं रोका गया.

हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार रमजान के बाद अगला कदम उठाना चाहती है? अदालत ने कहा कि धार्मिक स्थानों पर भीड़भाड़ स्वीकार्य नहीं है.

अदालत ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि सरकार ने कोरोना टेस्टिंग को और कम कर दिया, जबकि हाईकोर्ट ने परीक्षण बढ़ाने का आदेश दिया था. साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि उन्हें अदालत की अवमानना कार्यवाही का सामना करना होगा.

यह भी पढ़ें- तिरुपति : ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से 11 कोरोना मरीजों की मौत

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. इस पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि दोपहर में राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा.

हैदराबाद : तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने महामारी को लेकर सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी व्यक्त की. साथ ही राज्य की सीमा पर एंबुलेंस सेवा के निलंबन पर सरकार को फटकार लगाई.

कोर्ट ने सरकार से पूछा कि उसने किस अधिकार से एंबुलेंस को रोका. अदालत ने इसे अमानवीय करार दिया. हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर की कि नाइट कर्फ्यू को ठीक से लागू नहीं किया गया और धार्मिक गतिविधियों को क्यों नहीं रोका गया.

हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार रमजान के बाद अगला कदम उठाना चाहती है? अदालत ने कहा कि धार्मिक स्थानों पर भीड़भाड़ स्वीकार्य नहीं है.

अदालत ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि सरकार ने कोरोना टेस्टिंग को और कम कर दिया, जबकि हाईकोर्ट ने परीक्षण बढ़ाने का आदेश दिया था. साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि उन्हें अदालत की अवमानना कार्यवाही का सामना करना होगा.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. इस पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि दोपहर में राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा.

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