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अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर वार्षिक सूचना विवरण प्राप्त कर सकते हैं करदाता

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि करदाता अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिटर्न दाखिल करने वाले यानी ई-फाइलिंग पोर्टल(e-filing portal) पर नए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) को हासिल कर सकते हैं.

अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर वार्षिक सूचना विवरण प्राप्त कर सकते हैं करदाता
अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर वार्षिक सूचना विवरण प्राप्त कर सकते हैं करदाता
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Published : Nov 14, 2021, 4:10 PM IST

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि करदाता अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिटर्न दाखिल करने वाले यानी ई-फाइलिंग पोर्टल पर नए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) को हासिल कर सकते हैं. इसमें ब्याज, लाभांश, प्रतिभूतियां और म्यूचुअल फंड लेनदेन और विदेशों से धनप्रेषण जैसी जानकारियों की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल हैं.

आयकर विभाग ने पिछले महीने उच्च मूल्य वाले वित्तीय लेनदेन की सूची का विस्तार किया था, जो करदाताओं के लिए उनके फॉर्म 26एएस में उपलब्ध होगा. इसमें म्यूचुअल फंड (एमएफ) खरीद, विदेशों से धनप्रेषण जैसी जानकारी शामिल होंगी.

फॉर्म 26एएस एक वार्षिक समेकित कर विवरण है, जिसे करदाता अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) का उपयोग करके आयकर वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- पीएम ने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर जताई चिंता

आयकर विभाग ने ट्वीट किया, 'एआईएस से (सूचनाओं तक) पहुंच में आसानी मिलती है. इसे अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर हासिल किया जा सकता है और पीडीएफ, सीएसवी और जेएसओएन (मशीन-पठनीय प्रारूप) में डाउनलोड किया जा सकता है.'

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि करदाता अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिटर्न दाखिल करने वाले यानी ई-फाइलिंग पोर्टल पर नए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) को हासिल कर सकते हैं. इसमें ब्याज, लाभांश, प्रतिभूतियां और म्यूचुअल फंड लेनदेन और विदेशों से धनप्रेषण जैसी जानकारियों की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल हैं.

आयकर विभाग ने पिछले महीने उच्च मूल्य वाले वित्तीय लेनदेन की सूची का विस्तार किया था, जो करदाताओं के लिए उनके फॉर्म 26एएस में उपलब्ध होगा. इसमें म्यूचुअल फंड (एमएफ) खरीद, विदेशों से धनप्रेषण जैसी जानकारी शामिल होंगी.

फॉर्म 26एएस एक वार्षिक समेकित कर विवरण है, जिसे करदाता अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) का उपयोग करके आयकर वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं.

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आयकर विभाग ने ट्वीट किया, 'एआईएस से (सूचनाओं तक) पहुंच में आसानी मिलती है. इसे अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर हासिल किया जा सकता है और पीडीएफ, सीएसवी और जेएसओएन (मशीन-पठनीय प्रारूप) में डाउनलोड किया जा सकता है.'

(पीटीआई-भाषा)

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