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महाराष्ट्र विस अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट की याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट - Maharashtra assembly speaker

Supreme Court : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना गुट को असली शिवसेना बताए जाने के खिलाफ ठाकरे गुट ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है. इसी याचिका पर कोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई करेगा.Maharashtra assembly speaker

Supreme Court
उच्चतम न्यायालय
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By PTI

Published : Jan 17, 2024, 4:30 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को 'असली राजनीतिक दल' घोषित करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई बुधवार को 22 जनवरी तक के लिए टाल दी. जून 2022 में पार्टी दो गुटों में विभाजित हो गई थी.

ठाकरे गुट की ओर से सोमवार को दायर की गई याचिका शीर्ष अदालत रजिस्ट्री द्वारा प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 19 जनवरी के लिए सूचीबद्ध की गई थी. ठाकरे समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सुनवाई इस शुक्रवार के बजाय अगले सप्ताह सोमवार को की जाए. प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे.'

ठाकरे गुट ने 15 जनवरी को वकील रोहित शर्मा के माध्यम से शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को 'वास्तविक राजनीतिक दल' घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था. महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी ठाकरे गुट की याचिका भी खारिज कर दी थी.

बता दें कि विधानसभाध्यक्ष ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था. इसके अलावा अयोग्यता याचिकाओं पर अपने फैसले में 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिद्वंद्वी खेमों के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया था.

ये भी पढ़ें - असली शिवसेना किसकी? उद्धव ने शिंदे-नार्वेकर को दी सार्वजनिक बहस की चुनौती

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को 'असली राजनीतिक दल' घोषित करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई बुधवार को 22 जनवरी तक के लिए टाल दी. जून 2022 में पार्टी दो गुटों में विभाजित हो गई थी.

ठाकरे गुट की ओर से सोमवार को दायर की गई याचिका शीर्ष अदालत रजिस्ट्री द्वारा प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 19 जनवरी के लिए सूचीबद्ध की गई थी. ठाकरे समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सुनवाई इस शुक्रवार के बजाय अगले सप्ताह सोमवार को की जाए. प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे.'

ठाकरे गुट ने 15 जनवरी को वकील रोहित शर्मा के माध्यम से शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को 'वास्तविक राजनीतिक दल' घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था. महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी ठाकरे गुट की याचिका भी खारिज कर दी थी.

बता दें कि विधानसभाध्यक्ष ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था. इसके अलावा अयोग्यता याचिकाओं पर अपने फैसले में 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिद्वंद्वी खेमों के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया था.

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