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Supreme Court : पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अर्जी पर सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत

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Published : Mar 15, 2023, 1:50 PM IST

चंडीगढ़ पुलिस के एक दल पर आरोप है कि उसने एक दंत चिकित्सक का अपहरण किया था. मामले की जांच के लिए हरियाणा उच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया था. जिसके खिलाफ केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है.

Supreme Court
प्रतिकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह एक दंत चिकित्सक का पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से अपहरण करने के मामले में जांच करने के हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर 17 मार्च को सुनवाई करेगा. उच्च न्यायालय ने दंत चिकित्सक को एक मामले में अदालत में पेश होने से रोकने के लिए चंडीगढ़ के पुलिसकर्मियों द्वारा उसके कथित अपहरण के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तथा विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया था.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अदालत ने मामले की पूरी फाइल नहीं पढ़ी है और शुक्रवार को मामले को लेगी. मेहता ने कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई जरूरी है क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और मामले में गिरफ्तारियां हो सकती हैं. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि नहीं, चिंता मत कीजिए. उन्हें बताइए कि हम मामले को देख रहे हैं और शुक्रवार को इसे लेंगे.

पढ़ें : Adani Row: अडाणी मुद्दे पर ईडी ऑफिस तक विपक्षी सांसदों ने निकाली रैली

मेहता ने कहा कि मामला मोहित धवन नामक व्यक्ति से जुड़ा है जिनके खिलाफ नैरोबी की एक नागरिक ने आरोप लगाया था कि वह 2017-18 में धवन के क्लीनिक में कृत्रिम दांत लगवाने के लिए भारत आई थी और तब उसके साथ धोखाधड़ी हुई. इस मामले में जब धवन एक मजिस्ट्रेटी अदालत के समक्ष पेशी के लिए गये तो चंडीगढ़ पुलिस के दल ने कथित रूप से उन्हें अगवा कर लिया. पुलिस ने दावा किया कि उन्हें एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था.

मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए और किसी एसएसपी दर्जे के अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की जाए. उच्च न्यायालय ने तीन मार्च को पंजाब के पुलिस महानिदेशक से एक सप्ताह में एसआईटी गठित करने को कहा था.

पढ़ें : Husband brutally kills wife: हैदराबाद में पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या की, गिरफ्तार

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह एक दंत चिकित्सक का पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से अपहरण करने के मामले में जांच करने के हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर 17 मार्च को सुनवाई करेगा. उच्च न्यायालय ने दंत चिकित्सक को एक मामले में अदालत में पेश होने से रोकने के लिए चंडीगढ़ के पुलिसकर्मियों द्वारा उसके कथित अपहरण के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तथा विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया था.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अदालत ने मामले की पूरी फाइल नहीं पढ़ी है और शुक्रवार को मामले को लेगी. मेहता ने कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई जरूरी है क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और मामले में गिरफ्तारियां हो सकती हैं. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि नहीं, चिंता मत कीजिए. उन्हें बताइए कि हम मामले को देख रहे हैं और शुक्रवार को इसे लेंगे.

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मेहता ने कहा कि मामला मोहित धवन नामक व्यक्ति से जुड़ा है जिनके खिलाफ नैरोबी की एक नागरिक ने आरोप लगाया था कि वह 2017-18 में धवन के क्लीनिक में कृत्रिम दांत लगवाने के लिए भारत आई थी और तब उसके साथ धोखाधड़ी हुई. इस मामले में जब धवन एक मजिस्ट्रेटी अदालत के समक्ष पेशी के लिए गये तो चंडीगढ़ पुलिस के दल ने कथित रूप से उन्हें अगवा कर लिया. पुलिस ने दावा किया कि उन्हें एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था.

मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए और किसी एसएसपी दर्जे के अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की जाए. उच्च न्यायालय ने तीन मार्च को पंजाब के पुलिस महानिदेशक से एक सप्ताह में एसआईटी गठित करने को कहा था.

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(पीटीआई-भाषा)

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