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Gyanwapi Mosque: ज्ञानवापी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, निचली अदालत में सर्वे रिपोर्ट - ज्ञानवापी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने के वाराणसी अदालत के आदेश के संबंध में याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी.

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Published : May 16, 2022, 2:20 PM IST

नई दिल्ली: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी याचिका पर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 17 मई 2022 को सुनवाई की जाएगी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था जिसके बाद शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है.

न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पामिडीघंतम श्री नरसिम्हा की पीठ उनके सामने सूचीबद्ध आइटम 40 के रूप में इस पर मामले में सुनवाई करेगी. याचिका कोर्ट के सर्वे के आदेश के खिलाफ प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी द्वारा दायर की गई है. वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया था और तत्काल सूची और सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की थी.

हालांकि अदालत ने स्टे देने से इनकार कर दिया क्योंकि न्यायाधीशों ने मामले को नहीं देखा था. याचिका में कहा गया है कि आदेश सांप्रदायिक शांति और सद्भाव को भंग करेगा और पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ भी है. इस बीच मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण संपन्न हुआ. सुबह करीब 10:30 बजे हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि वजू के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुएं के अंदर एक शिवलिंग पाया गया है. अब इलाके को सील कर दिया गया है. सर्वे की रिपोर्ट कल निचली अदालत में पेश की जाएगी.

यह भी पढ़ें- ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग, कोर्ट ने जगह सील करने का दिया आदेश, CRPF करेगी सुरक्षा

नई दिल्ली: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी याचिका पर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 17 मई 2022 को सुनवाई की जाएगी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था जिसके बाद शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है.

न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पामिडीघंतम श्री नरसिम्हा की पीठ उनके सामने सूचीबद्ध आइटम 40 के रूप में इस पर मामले में सुनवाई करेगी. याचिका कोर्ट के सर्वे के आदेश के खिलाफ प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी द्वारा दायर की गई है. वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया था और तत्काल सूची और सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की थी.

हालांकि अदालत ने स्टे देने से इनकार कर दिया क्योंकि न्यायाधीशों ने मामले को नहीं देखा था. याचिका में कहा गया है कि आदेश सांप्रदायिक शांति और सद्भाव को भंग करेगा और पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ भी है. इस बीच मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण संपन्न हुआ. सुबह करीब 10:30 बजे हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि वजू के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुएं के अंदर एक शिवलिंग पाया गया है. अब इलाके को सील कर दिया गया है. सर्वे की रिपोर्ट कल निचली अदालत में पेश की जाएगी.

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