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उत्तराखंड के पूर्व CM त्रिवेंद्र को 'सुप्रीम' राहत, CBI जांच के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है.

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Published : Jan 4, 2023, 4:07 PM IST

देहरादून: बीजेपी के बड़े नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है कि जिसमें कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए ये राहत की खबर है.

ये था पूरा मामला: दरअसल, हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाया था कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत झारखंड में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी थे, तब उन्होंने झारखंड गो सेवा आयोग के पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त कराने के लिए रिश्वत ली थी. आरोप है कि ये रकम त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर की गई थी.
पढ़ें- उत्तराखंड सरकार राजद्रोह मामले में वापस नहीं लेगी एसएलपी, विवाद के बाद बदला फैसला

इस आरोप के बाद तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में उमेश कुमार के खिलाफ उत्तराखंड में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर उमेश कुमार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. वहीं उमेश ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.

वहीं, उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस आदेश (सीबीआई जांच) को त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी. उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की थी. आज चार जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है.
पढ़ें- 4 जनवरी को SC में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ CBI जांच मामले की सुनवाई, संबंधित मामले भी एकसाथ देखेगा कोर्ट

देहरादून: बीजेपी के बड़े नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है कि जिसमें कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए ये राहत की खबर है.

ये था पूरा मामला: दरअसल, हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाया था कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत झारखंड में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी थे, तब उन्होंने झारखंड गो सेवा आयोग के पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त कराने के लिए रिश्वत ली थी. आरोप है कि ये रकम त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर की गई थी.
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इस आरोप के बाद तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में उमेश कुमार के खिलाफ उत्तराखंड में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर उमेश कुमार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. वहीं उमेश ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.

वहीं, उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस आदेश (सीबीआई जांच) को त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी. उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की थी. आज चार जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है.
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