ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी पिता से मां को स्थानांतरित करने के तेलंगाना हाई कोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने एक पिता से उसकी बच्ची की कस्टडी मां को स्थानातंरित करने वाले तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी. उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि मां बच्ची से मिल सकती है, जो मौजूदा समय में अपने पिता के साथ है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 29, 2023, 6:06 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर कार्रवाई करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बच्ची को उसके पिता से मां के पास स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था. हालांकि शीर्ष अदालत ने मां को अपनी बेटी से मिलने की अनुमति दी जो वर्तमान में अपने पिता के साथ है. शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह स्थापित कानून है कि ऐसे मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जाता है.

नाबालिग लड़की की कस्टडी को लेकर मां और पिता के बीच झगड़े में बच्ची को उसके स्कूल से अपहरण करने के प्रयास का आरोप भी शामिल है, जिसके बाद पिता ने स्थानीय पुलिस को घटना की रिपोर्ट की. इस जोड़े ने दिसंबर 2014 में शादी की थी. उनकी एक 6 साल की बेटी और एक 9 महीने की बेटी है. पिता ने दावा किया कि मां ने स्वेच्छा से अपने पति और छोटे बच्चों को छोड़कर मार्च 2022 में पुणे में अपना वैवाहिक निवास छोड़ दिया.

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने 27 सितंबर को मामले की सुनवाई की और उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पिता द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 (पत्नी) के वकील कैविएट पर उपस्थित होते हैं और अपने मुवक्किल की ओर से नोटिस की सेवा स्वीकार करते हैं. इसलिए, प्रतिवादी नंबर 2 पर नोटिस की औपचारिक सेवा को समाप्त कर दिया गया है.

पीठ ने कहा कि इस मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें. इस बीच, विवादित आदेश इस शर्त पर स्थगित रहेगा कि प्रतिवादी नंबर 2 को अपनी बेटी से मिलने की अनुमति दी जाएगी जो वर्तमान में याचिकाकर्ता-पिता के साथ है. सुनवाई के दौरान, पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नमित सक्सेना ने दलील दी कि बच्चों की कस्टडी से संबंधित मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट केवल तभी कायम रखी जा सकती है, जब माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा नाबालिग बच्चे की कस्टडी अवैध, अनधिकृत हो और कानूनी अधिकार का अभाव हो.

सक्सेना ने कहा कि हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पिता के साथ बच्चे के स्वस्थ और सकारात्मक रिश्ते को उचित रूप से स्वीकार नहीं किया, जिसने उसे उसकी मां के त्याग के बाद से एक पालन-पोषण और स्थिर वातावरण प्रदान किया है. इसके अलावा, बच्चा अपने प्राकृतिक अभिभावक की वैध और कानूनी हिरासत में है. पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह स्थापित कानून है कि ऐसे मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जाता है. पिता ने इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर कार्रवाई करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बच्ची को उसके पिता से मां के पास स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था. हालांकि शीर्ष अदालत ने मां को अपनी बेटी से मिलने की अनुमति दी जो वर्तमान में अपने पिता के साथ है. शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह स्थापित कानून है कि ऐसे मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जाता है.

नाबालिग लड़की की कस्टडी को लेकर मां और पिता के बीच झगड़े में बच्ची को उसके स्कूल से अपहरण करने के प्रयास का आरोप भी शामिल है, जिसके बाद पिता ने स्थानीय पुलिस को घटना की रिपोर्ट की. इस जोड़े ने दिसंबर 2014 में शादी की थी. उनकी एक 6 साल की बेटी और एक 9 महीने की बेटी है. पिता ने दावा किया कि मां ने स्वेच्छा से अपने पति और छोटे बच्चों को छोड़कर मार्च 2022 में पुणे में अपना वैवाहिक निवास छोड़ दिया.

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने 27 सितंबर को मामले की सुनवाई की और उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पिता द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 (पत्नी) के वकील कैविएट पर उपस्थित होते हैं और अपने मुवक्किल की ओर से नोटिस की सेवा स्वीकार करते हैं. इसलिए, प्रतिवादी नंबर 2 पर नोटिस की औपचारिक सेवा को समाप्त कर दिया गया है.

पीठ ने कहा कि इस मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें. इस बीच, विवादित आदेश इस शर्त पर स्थगित रहेगा कि प्रतिवादी नंबर 2 को अपनी बेटी से मिलने की अनुमति दी जाएगी जो वर्तमान में याचिकाकर्ता-पिता के साथ है. सुनवाई के दौरान, पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नमित सक्सेना ने दलील दी कि बच्चों की कस्टडी से संबंधित मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट केवल तभी कायम रखी जा सकती है, जब माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा नाबालिग बच्चे की कस्टडी अवैध, अनधिकृत हो और कानूनी अधिकार का अभाव हो.

सक्सेना ने कहा कि हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पिता के साथ बच्चे के स्वस्थ और सकारात्मक रिश्ते को उचित रूप से स्वीकार नहीं किया, जिसने उसे उसकी मां के त्याग के बाद से एक पालन-पोषण और स्थिर वातावरण प्रदान किया है. इसके अलावा, बच्चा अपने प्राकृतिक अभिभावक की वैध और कानूनी हिरासत में है. पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह स्थापित कानून है कि ऐसे मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जाता है. पिता ने इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.