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Azam Khan Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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Published : May 27, 2022, 3:39 PM IST

Updated : May 27, 2022, 4:56 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान पर लगाई गई जमानत की शर्तों पर रोक लगा दी है.

supreme court on azam khan case
supreme court on azam khan case

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों पर रोक लगा दी है. जिसके कारण आजम खान को जौहर विश्वविद्यालय के विध्वंस के लिए नोटिस जारी किया गया था. हालांकि कुछ शर्तें अभी भी बनी हुई हैं, जिन पर अदालत छुट्टी के बाद विचार करेगी.

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने टिप्पणी की है कि हाईकोर्ट की शर्तें असंगत थीं. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, खान की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि आजम खान को नोटिस भेजा गया है कि दो भवनों को ध्वस्त कर दिया जाएगा. नोटिस में भवन खाली करने को कहा गया है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वे उस आदेश पर रोक लगाएंगे.

सिब्बल ने ऐसी शर्तों के बारे में भी आपत्ति जताई जैसे कोई स्थगन नहीं मांगा जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि ये इलाहाबाद एचसी द्वारा रखी गई सहज शर्तें हैं और वे छुट्टी से फिर से खुलने के बाद इन पर विचार करेंगे. अदालत ने सिब्बल से कहा कि आप इसे अनुमंडलीय जिलाधिकारी को दिखा सकते हैं क्योंकि हमने इस विशेष निर्देश पर रोक लगा दी है.

दुश्मन संपत्ति हड़पने का मामला: जौहर विश्वविद्यालय के लिए कथित रूप से दुश्मन संपत्ति हड़पने के मामले में 10 मई को जमानत देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खान को पूरी संपत्ति अर्धसैनिक बलों को वापस करने का निर्देश दिया था. इसने रामपुर के डीएम को जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी दुश्मन संपत्ति पर कब्जा करने का आदेश दिया था और उसके चारों ओर एक तार लगाने का निर्देश दिया था.

आजम खान ने दी चुनौती: आजम खान ने इसे शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती देते हुए कहा कि जिस जमीन पर विश्वविद्यालय बना है वह वक्फ बोर्ड और संरक्षक के बीच एक याचिका के अधीन है जिसमें स्थगन है और फिर भी उच्च न्यायालय ने इसे सौंप दिया है. उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय को खाली करने के लिए अब नोटिस जारी किया है ताकि इसे ध्वस्त किया जा सके और जमानत की शर्त का पालन किया जा सके.

यह भी पढ़ें- Mumbai Cruise Drugs case: आर्यन खान को क्लीन चिट, NCB की चार्जशीट में नाम नहीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों पर रोक लगा दी है. जिसके कारण आजम खान को जौहर विश्वविद्यालय के विध्वंस के लिए नोटिस जारी किया गया था. हालांकि कुछ शर्तें अभी भी बनी हुई हैं, जिन पर अदालत छुट्टी के बाद विचार करेगी.

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने टिप्पणी की है कि हाईकोर्ट की शर्तें असंगत थीं. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, खान की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि आजम खान को नोटिस भेजा गया है कि दो भवनों को ध्वस्त कर दिया जाएगा. नोटिस में भवन खाली करने को कहा गया है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वे उस आदेश पर रोक लगाएंगे.

सिब्बल ने ऐसी शर्तों के बारे में भी आपत्ति जताई जैसे कोई स्थगन नहीं मांगा जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि ये इलाहाबाद एचसी द्वारा रखी गई सहज शर्तें हैं और वे छुट्टी से फिर से खुलने के बाद इन पर विचार करेंगे. अदालत ने सिब्बल से कहा कि आप इसे अनुमंडलीय जिलाधिकारी को दिखा सकते हैं क्योंकि हमने इस विशेष निर्देश पर रोक लगा दी है.

दुश्मन संपत्ति हड़पने का मामला: जौहर विश्वविद्यालय के लिए कथित रूप से दुश्मन संपत्ति हड़पने के मामले में 10 मई को जमानत देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खान को पूरी संपत्ति अर्धसैनिक बलों को वापस करने का निर्देश दिया था. इसने रामपुर के डीएम को जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी दुश्मन संपत्ति पर कब्जा करने का आदेश दिया था और उसके चारों ओर एक तार लगाने का निर्देश दिया था.

आजम खान ने दी चुनौती: आजम खान ने इसे शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती देते हुए कहा कि जिस जमीन पर विश्वविद्यालय बना है वह वक्फ बोर्ड और संरक्षक के बीच एक याचिका के अधीन है जिसमें स्थगन है और फिर भी उच्च न्यायालय ने इसे सौंप दिया है. उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय को खाली करने के लिए अब नोटिस जारी किया है ताकि इसे ध्वस्त किया जा सके और जमानत की शर्त का पालन किया जा सके.

यह भी पढ़ें- Mumbai Cruise Drugs case: आर्यन खान को क्लीन चिट, NCB की चार्जशीट में नाम नहीं

Last Updated : May 27, 2022, 4:56 PM IST
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