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Supreme Court ने तीन तलाक कानून के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के उत्तराखंड HC के आदेश को किया रद्द

Supreme Court decision सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक मुस्लिम पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (तीन तलाक कानून) की धारा 3 और 4 के तहत कार्यवाही रद्द कर दी गई थी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट समाचार
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 5, 2023, 12:41 PM IST

नई दिल्ली/देहरादून: न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि “इस अदालत की राय है कि एफआईआर को उस हद तक रद्द किया जाए, जहां तक यह आईपीसी की धारा 498ए और धारा 3/4 मुस्लिम महिलाओं (अधिकारों का संरक्षण) से संबंधित आरोपों से संबंधित है. इसमें विवाह अधिनियम, 2019 अनावश्यक था. इसलिए, विवादित आदेश उस सीमा तक खारिज किया जाता है.'' उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने नवंबर 2022 में आदेश पारित किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इसलिए, आरोप-पत्र को वर्तमान आदेश के आलोक में पढ़ा जाएगा. ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह उसी चरण से कार्यवाही को आगे बढ़ाए, जहां वे फैसला सुनाए जाने के समय थे. शीर्ष अदालत ने कहा कि एफआईआर स्पष्ट रूप से तीन तत्वों की ओर इशारा करती है यानी कि पत्नी को कथित क्रूरता (पीटा) का शिकार बनाया गया था. पति- मंसूर ने कथित तौर पर तीन तलाक कहा था, जो मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद इस तरह की प्रथा को गैरकानूनी घोषित करता है और इसे दंडनीय अपराध बनाता है.

उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि 'अपराध साबित होने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है. यह रिकॉर्ड की बात है कि इन आरोपों की जांच के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था'.

मंसूर की पत्नी ने ये आरोप लगाए थे: पत्नी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मंसूर ने कथित तौर पर एक अन्य महिला के साथ संबंध बना लिया था. उसने उसका शारीरिक शोषण किया था और उसने तीन तलाक भी दे दिया था. महिला का केस अधिवक्ता नमित सक्सेना लड़ रहे थे. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें मंसूर पर आईपीसी की धारा 323 और 498 ए और तीन तलाक कानून के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था.

उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 498ए और तीन तलाक कानून के तहत एफआईआर को रद्द कर दिया था. लेकिन आईपीसी की धारा 323 के तहत रद्द नहीं किया. उच्च न्यायालय के आदेश को पत्नी और मंसूर दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

मंसूर ने सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया था: मंसूर द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 323 के तहत कथित अपराध को रद्द न करके गलती की गई है. हालांकि विवादित आदेश में की गई टिप्पणियां इसकी अस्थिरता को स्थापित करती हैं. यह प्रस्तुत किया गया कि पार्टियों के बीच मधुर संबंध थे और वे 13 वर्षों से अधिक समय से एक साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे. अलगाव का कारण कुछ पारिवारिक विवाद प्रतीत होता है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला: दूसरी ओर, राज्य और पत्नी के वकील नमित सक्सेना ने कहा कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश ने इस हद तक मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विवाह की धारा 498 ए और धारा 3/4 के तहत अपराधों को रद्द कर दिया कि अधिनियम, 2019 तथ्यों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए अनुचित था. 'इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया था जिसमें मंसूर पर तीनों अपराध करने का आरोप लगाया गया था. इन परिस्थितियों को देखते हुए, पत्नी के आरोपों को अस्पष्ट और गलत बताने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, शीर्ष अदालत ने 29 अगस्त को दिए गए अपने आदेश में कहा.

शीर्ष अदालत ने कहा, “पत्नी द्वारा दायर अपील को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है. तदनुसार, पति मंसूर द्वारा दायर अपील खारिज की जाती है.
ये भी पढ़ें: खटीमा में तीन तलाक का आरोपी शौहर गिरफ्तार, बीवी ने लगाया मारपीट और अप्राकृतिक शारीरिक संबंध के लिए मजबूर करने का आरोप

नई दिल्ली/देहरादून: न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि “इस अदालत की राय है कि एफआईआर को उस हद तक रद्द किया जाए, जहां तक यह आईपीसी की धारा 498ए और धारा 3/4 मुस्लिम महिलाओं (अधिकारों का संरक्षण) से संबंधित आरोपों से संबंधित है. इसमें विवाह अधिनियम, 2019 अनावश्यक था. इसलिए, विवादित आदेश उस सीमा तक खारिज किया जाता है.'' उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने नवंबर 2022 में आदेश पारित किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इसलिए, आरोप-पत्र को वर्तमान आदेश के आलोक में पढ़ा जाएगा. ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह उसी चरण से कार्यवाही को आगे बढ़ाए, जहां वे फैसला सुनाए जाने के समय थे. शीर्ष अदालत ने कहा कि एफआईआर स्पष्ट रूप से तीन तत्वों की ओर इशारा करती है यानी कि पत्नी को कथित क्रूरता (पीटा) का शिकार बनाया गया था. पति- मंसूर ने कथित तौर पर तीन तलाक कहा था, जो मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद इस तरह की प्रथा को गैरकानूनी घोषित करता है और इसे दंडनीय अपराध बनाता है.

उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि 'अपराध साबित होने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है. यह रिकॉर्ड की बात है कि इन आरोपों की जांच के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था'.

मंसूर की पत्नी ने ये आरोप लगाए थे: पत्नी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मंसूर ने कथित तौर पर एक अन्य महिला के साथ संबंध बना लिया था. उसने उसका शारीरिक शोषण किया था और उसने तीन तलाक भी दे दिया था. महिला का केस अधिवक्ता नमित सक्सेना लड़ रहे थे. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें मंसूर पर आईपीसी की धारा 323 और 498 ए और तीन तलाक कानून के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था.

उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 498ए और तीन तलाक कानून के तहत एफआईआर को रद्द कर दिया था. लेकिन आईपीसी की धारा 323 के तहत रद्द नहीं किया. उच्च न्यायालय के आदेश को पत्नी और मंसूर दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

मंसूर ने सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया था: मंसूर द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 323 के तहत कथित अपराध को रद्द न करके गलती की गई है. हालांकि विवादित आदेश में की गई टिप्पणियां इसकी अस्थिरता को स्थापित करती हैं. यह प्रस्तुत किया गया कि पार्टियों के बीच मधुर संबंध थे और वे 13 वर्षों से अधिक समय से एक साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे. अलगाव का कारण कुछ पारिवारिक विवाद प्रतीत होता है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला: दूसरी ओर, राज्य और पत्नी के वकील नमित सक्सेना ने कहा कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश ने इस हद तक मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विवाह की धारा 498 ए और धारा 3/4 के तहत अपराधों को रद्द कर दिया कि अधिनियम, 2019 तथ्यों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए अनुचित था. 'इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया था जिसमें मंसूर पर तीनों अपराध करने का आरोप लगाया गया था. इन परिस्थितियों को देखते हुए, पत्नी के आरोपों को अस्पष्ट और गलत बताने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, शीर्ष अदालत ने 29 अगस्त को दिए गए अपने आदेश में कहा.

शीर्ष अदालत ने कहा, “पत्नी द्वारा दायर अपील को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है. तदनुसार, पति मंसूर द्वारा दायर अपील खारिज की जाती है.
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