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50 साल से पाकिस्तान की कैद में क्यों हैं मेजर कंवलजीत सिंह? केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

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Published : Apr 13, 2022, 4:46 PM IST

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्र सरकार पर उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है जिसमें मेजर कंवलजीत सिंह (Major Kanwaljit Singh) को पाकिस्तान के हिरासत से रिलीज किए जाने की मांग की है. पढ़िए पूरी खबर..

Supreme Court
उच्चतम न्यायालय (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि मेजर कंवलजीत सिंह को पाकिस्तान के हिरासत से रिलीज किया जाए. मेजर कंवलजीत सिंह (Major Kanwaljit Singh) 1971 के युद्ध के समय से युद्ध बंदी के तौर पर पाकिस्तान में हिरासत में बंद हैं.

मेजर कंवलजीत सिंह की पत्नी ने अर्जी दाखिल कर कहा कि मेजर सिंह को युद्ध बंदी के तौर पर पाकिस्तान में हिरासत में रखा गया है. साथ ही अर्जी में कहा गया है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस की युद्ध बंदी की लिस्ट है उसे पेश किया जाना चाहिए. लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान को युद्धबंदी के तौर पर हिरासत में बंद मेजर सिंह को स्वदेश वापसी करना था लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में रखा हुआ है.

ये भी पढ़ें - SC ने आंध्र सरकार को SDRF की राशि व्यक्तिगत खातों में अंतरित करने पर रोक लगायी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) और जस्टिस सूर्यकांत (Justice Surya Kant) की बेंच ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 50 साल से यह मामला है. याचिका मेंं कारगिल युद्ध के दौरान युद्ध बंदी के तौर पर हिरासत में लिए गए कैप्टन सौरव कालिया और पांच जवान के साथ हुए टॉर्चर और हत्या मामले की जांच की भी मांग की गई है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि मेजर कंवलजीत सिंह को पाकिस्तान के हिरासत से रिलीज किया जाए. मेजर कंवलजीत सिंह (Major Kanwaljit Singh) 1971 के युद्ध के समय से युद्ध बंदी के तौर पर पाकिस्तान में हिरासत में बंद हैं.

मेजर कंवलजीत सिंह की पत्नी ने अर्जी दाखिल कर कहा कि मेजर सिंह को युद्ध बंदी के तौर पर पाकिस्तान में हिरासत में रखा गया है. साथ ही अर्जी में कहा गया है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस की युद्ध बंदी की लिस्ट है उसे पेश किया जाना चाहिए. लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान को युद्धबंदी के तौर पर हिरासत में बंद मेजर सिंह को स्वदेश वापसी करना था लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में रखा हुआ है.

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) और जस्टिस सूर्यकांत (Justice Surya Kant) की बेंच ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 50 साल से यह मामला है. याचिका मेंं कारगिल युद्ध के दौरान युद्ध बंदी के तौर पर हिरासत में लिए गए कैप्टन सौरव कालिया और पांच जवान के साथ हुए टॉर्चर और हत्या मामले की जांच की भी मांग की गई है.

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