नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा के निलंबन मामले की सुनवाई की. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लफ्जों में कहा कि आपने बिना शर्त माफी मांगने की बात कही थी. कोर्ट ने कहा कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से जाकर माफी मांगें. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कथित रूप से राज्यसभा में गतिरोध फैलाने के आरोप में आप सभापति से माफी मांगें.
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि आपने बिना शर्त माफी मांगने की बात कही थी, इसलिए आप राज्यसभा सभापति से समय मांगकर मिलिए और माफी मांगिए. कोर्ट ने आगे कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है क्योंकि इससे सदन और उपराष्ट्रपति की गरिमा जुड़ी है.
राघव चड्ढा के वकील ने दिया बयान
वहीं, राघव चड्ढा के वकील शादान फरासत ने कोर्ट में बयान देते हुए कहा कि मेरे मुवक्किल राघव चड्ढा राज्यसभा में सबसे युवा हैं. उनको माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं है. वह पहले भी माफी मांगने के लिए तैयार थे. वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राघव चड्ढा को जल्द से जल्द यह काम कर लेना चाहिए. सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इनकी सहानुभूति पर विचार कर सकते हैं.