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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम नीट पीजी 2022 काउंसलिंग में दखल नहीं देंगे और न ही रोक लगाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2022 को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि वह नीट पीजी 2022 काउंसलिंग में दखल नहीं देगा और न ही रोकेगा.

supreme court says it will not interfere and stall NEET-PG 2022 CounsellingEtv Bharat
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम नीट पीजी 2022 काउंसलिंग में दखल नहीं देंगे और न ही रोक लगाएंगेEtv Bharat
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Published : Aug 29, 2022, 12:09 PM IST

Updated : Aug 29, 2022, 4:07 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा. कोर्ट ने कि वह नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग में दखल नहीं देगा और न ही रोकेगा क्योंकि यह छात्रों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तब आई जब एक वकील द्वारा नीट-पीजी 2022 से संबंधित एक याचिका का उल्लेख किया गया.

  • Supreme Court says it will not interfere and stall NEET-PG 2022 Counselling as it cannot put students' lives in jeopardy. Supreme Court's observation came when a plea was mentioned before it relating to NEET-PG 2022 by a lawyer. pic.twitter.com/vRrroWaDBf

    — ANI (@ANI) August 29, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने ये मौखिक टिप्पणी उस समय की, जब एक वकील ने एनईईटी पीजी से संबंधित एक मामले का उल्लेख करते हुए कुछ स्पष्टीकरण मांगा. ज्ञात हो कि नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होनी है. जानकारी के अनुसार, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और अखिल भारतीय कोटे की 50 फीसद सीटों और मेडिकल और डेंटल कालेजों की 50 फीसद राज्य कोटे की सीटों के लिए एक साथ काउंसलिंग शुरू होगी.

सामान्य रूप से नीट-पीजी परीक्षा जनवरी में आयोजित की जाती है. वहीं, इसकी काउंसलिंग मार्च में शुरू होती है, लेकिन कोरोना महामारी और पिछले साल की प्रवेश प्रक्रिया के स्थगित होने के कारण इस साल यह परीक्षा 21 मई 2022 को आयोजित की गई थी. रिजल्ट एक जून को घोषित किए गए.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा. कोर्ट ने कि वह नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग में दखल नहीं देगा और न ही रोकेगा क्योंकि यह छात्रों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तब आई जब एक वकील द्वारा नीट-पीजी 2022 से संबंधित एक याचिका का उल्लेख किया गया.

  • Supreme Court says it will not interfere and stall NEET-PG 2022 Counselling as it cannot put students' lives in jeopardy. Supreme Court's observation came when a plea was mentioned before it relating to NEET-PG 2022 by a lawyer. pic.twitter.com/vRrroWaDBf

    — ANI (@ANI) August 29, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने ये मौखिक टिप्पणी उस समय की, जब एक वकील ने एनईईटी पीजी से संबंधित एक मामले का उल्लेख करते हुए कुछ स्पष्टीकरण मांगा. ज्ञात हो कि नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होनी है. जानकारी के अनुसार, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और अखिल भारतीय कोटे की 50 फीसद सीटों और मेडिकल और डेंटल कालेजों की 50 फीसद राज्य कोटे की सीटों के लिए एक साथ काउंसलिंग शुरू होगी.

सामान्य रूप से नीट-पीजी परीक्षा जनवरी में आयोजित की जाती है. वहीं, इसकी काउंसलिंग मार्च में शुरू होती है, लेकिन कोरोना महामारी और पिछले साल की प्रवेश प्रक्रिया के स्थगित होने के कारण इस साल यह परीक्षा 21 मई 2022 को आयोजित की गई थी. रिजल्ट एक जून को घोषित किए गए.

Last Updated : Aug 29, 2022, 4:07 PM IST
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