नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) ने सोमवार को भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को तगड़ा झटका दिया. कोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर (Corona Second Wave) के दौरान उनके फाउंडेशन द्वारा वितरण के लिए फैबीफ्लू और ऑक्सीजन की जमाखोरी के मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
जानकारी के अनुसार, इसके बाद गंभीर ने याचिका वापस ले ली. वो हाई कोर्ट में ही अर्जी दाखिल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह एक व्यक्ति दवा खरीदकर नहीं बांट सकता. कोरोना काल (Corona Pandemic) में लोग किस तरह लोग एक कोने से दूसरे कोने तक भाग रहे थे.
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि हमने अखबार में पढ़ा कि किस तरह लोग दवा और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे और वहीं कुछ लोग और संगठन उन्हें बांट रहे थे. हम इस तरह के काम की इजाजत नहीं दे सकते.
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों को फैबीफ्लू बांटने पर दवा की जमाखोरी खरीद और वितरण की कार्यवाही शुरू होने के खिलाफ सांसद गौतम गंभीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने गंभीर को हाई कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखने और वहां अपना केस लड़ने को कहा.