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Supreme Court on Eknath Shinde: शीर्ष अदालत की स्पीकर को हिदायत, कोर्ट की गरिमा का करना होगा पालन - सुप्रीम कोर्ट की गरिमा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को एक सप्ताह के अंदर अपने समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने और याचिकाओं पर फैसला करने के लिए एक समय निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 18, 2023, 6:56 PM IST

Updated : Sep 18, 2023, 7:13 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई तेज कर दी. कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर मामले को अपने समक्ष सूचीबद्ध करें और अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए एक समय निर्धारित करें.

शीर्ष अदालत ने यह कहा कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा और उसके फैसले को चार महीने बीत चुके हैं, जहां कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को एकनाथ शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों के भाग्य का फैसला करने के लिए कहा था, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पीकर से मामले को तुरंत उठाने के लिए कहा और वह यह नहीं कह सकते कि इसे उचित समय पर लिया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता और वह इस मामले पर प्रगति जानना चाहते हैं.

कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने दें और 2 सप्ताह बाद हमें बताएं कि क्या कार्रवाई की गई है. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा और हमारे फैसले को चार महीने बीत चुके हैं, और अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए एक समय-सारणी निर्धारित करने पर जोर दिया.

शिवसेना (उद्धव ठाकरे) का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यह दलील दी कि उनके मुवक्किलों ने तीन अभ्यावेदन दायर किए हैं, 15 मई, 23 मई, 2 जून. लेकिन स्पीकर की ओर से कोई जवाब नहीं आया और फिर उन्होंने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने 14 जुलाई को नोटिस जारी किया और मामला 14 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया.

सिब्बल ने कहा कि स्पीकर का कहना है कि आपने अनुलग्नक दाखिल नहीं किया है और स्पष्ट किया कि स्पीकर को अनुलग्नक दाखिल करना है, उनके ग्राहकों को नहीं. सिब्बल ने जोर देकर कहा कि ये एक न्यायाधिकरण की कार्यवाही हैं और आपका आधिपत्य एक न्यायाधिकरण की कार्यवाही में एक परमादेश जारी कर सकता है. सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि यहां अवैध सरकार है और यह गंभीर मामला है.

स्पीकर का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिब्बल द्वारा की गई, दलीलों की प्रकृति पर आपत्ति जताई और इसे एक संवैधानिक पदाधिकारी का उपहास करने का प्रयास बताया और कहा कि दो दिन पहले उन्होंने हमें लगभग 1500 पेज दिए थे. मेहता ने कहा कि कृपया उपहास के बारे में भूल जाएं...कृपया चार्ट देखें. मैं किसी राजनीति पर नहीं हूं. मैं यहां केवल तथ्यात्मक प्रश्नों और कानूनी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हूं.

मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी नहीं हुआ है और मेहता से कहा कि स्पीकर को मामले पर फैसला करना है. चीफ जस्टिस ने पूछा कि कोर्ट के 11 मई के फैसले के बाद स्पीकर ने क्या किया? मेहता ने कहा कि हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, स्पीकर एक संवैधानिक पदाधिकारी है. सिब्बल ने कहा कि वह एक न्यायाधिकरण है. मेहता ने कहा कि शायद एक न्यायाधिकरण की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हम अन्य संवैधानिक निकाय के सामने उनका उपहास नहीं उड़ा सकते.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई तेज कर दी. कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर मामले को अपने समक्ष सूचीबद्ध करें और अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए एक समय निर्धारित करें.

शीर्ष अदालत ने यह कहा कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा और उसके फैसले को चार महीने बीत चुके हैं, जहां कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को एकनाथ शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों के भाग्य का फैसला करने के लिए कहा था, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पीकर से मामले को तुरंत उठाने के लिए कहा और वह यह नहीं कह सकते कि इसे उचित समय पर लिया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता और वह इस मामले पर प्रगति जानना चाहते हैं.

कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने दें और 2 सप्ताह बाद हमें बताएं कि क्या कार्रवाई की गई है. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा और हमारे फैसले को चार महीने बीत चुके हैं, और अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए एक समय-सारणी निर्धारित करने पर जोर दिया.

शिवसेना (उद्धव ठाकरे) का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यह दलील दी कि उनके मुवक्किलों ने तीन अभ्यावेदन दायर किए हैं, 15 मई, 23 मई, 2 जून. लेकिन स्पीकर की ओर से कोई जवाब नहीं आया और फिर उन्होंने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने 14 जुलाई को नोटिस जारी किया और मामला 14 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया.

सिब्बल ने कहा कि स्पीकर का कहना है कि आपने अनुलग्नक दाखिल नहीं किया है और स्पष्ट किया कि स्पीकर को अनुलग्नक दाखिल करना है, उनके ग्राहकों को नहीं. सिब्बल ने जोर देकर कहा कि ये एक न्यायाधिकरण की कार्यवाही हैं और आपका आधिपत्य एक न्यायाधिकरण की कार्यवाही में एक परमादेश जारी कर सकता है. सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि यहां अवैध सरकार है और यह गंभीर मामला है.

स्पीकर का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिब्बल द्वारा की गई, दलीलों की प्रकृति पर आपत्ति जताई और इसे एक संवैधानिक पदाधिकारी का उपहास करने का प्रयास बताया और कहा कि दो दिन पहले उन्होंने हमें लगभग 1500 पेज दिए थे. मेहता ने कहा कि कृपया उपहास के बारे में भूल जाएं...कृपया चार्ट देखें. मैं किसी राजनीति पर नहीं हूं. मैं यहां केवल तथ्यात्मक प्रश्नों और कानूनी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हूं.

मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी नहीं हुआ है और मेहता से कहा कि स्पीकर को मामले पर फैसला करना है. चीफ जस्टिस ने पूछा कि कोर्ट के 11 मई के फैसले के बाद स्पीकर ने क्या किया? मेहता ने कहा कि हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, स्पीकर एक संवैधानिक पदाधिकारी है. सिब्बल ने कहा कि वह एक न्यायाधिकरण है. मेहता ने कहा कि शायद एक न्यायाधिकरण की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हम अन्य संवैधानिक निकाय के सामने उनका उपहास नहीं उड़ा सकते.

Last Updated : Sep 18, 2023, 7:13 PM IST
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