नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) के अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में जांच पर अंतरिम रोक से संबंधित कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई तक स्थगित कर दी.
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने शिवकुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी के यह कहने के बाद मामले को स्थगित कर दिया कि मामले में 23 मई को उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. बाद में अलग-अलग तारीखों पर रोक को और बढ़ा दिया गया.
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आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के खिलाफ छापा मारा था, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी. ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने बाद में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी. मंजूरी 25 सितंबर, 2019 को मिली और तीन अक्टूबर, 2020 को शिवकुमार पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. शिवकुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया और अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मंजूरी एवं कार्रवाई को चुनौती दी. उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें बार-बार नोटिस जारी करके उन पर मानसिक दबाव बना रही थी जबकि मामला 2020 का है. आरोप है कि डीके शिवकुमार के पास अप्रैल 2013 में 33.92 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति थी.
(पीटीआई-भाषा)