नई दिल्ली : वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है. शीर्ष अदालत के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए भूषण ने कहा कि अगर नागरिकों को उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार है, तो उन्हें निश्चित रूप से यह भी जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दल को कौन फंड कर रहा है. सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की एक संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई कर रही है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका के लिए अपील करते हुए, भूषण ने अदालत में बताया कि चुनावी बॉन्ड योजना ने एक अपारदर्शी उपकरण पेश किया है. इस वजह से सरकार के अलावा किसी को पता नहीं चल पाता कि किसने किसको कितना योगदान दिया. उन्होंने कहा, "राजनीतिक दल को यह भी नहीं पता होगा कि किसने दान दिया है. पार्टी के लिए यह कहना खुला है - हमने सुबह अपना कार्यालय खोला और देखा कि ये 100 करोड़ के बॉन्ड हमारे दरवाजे के नीचे पड़े थे. हमने उन्हें जमा कर दिया, हमें नहीं पता कि किसने दिया उन्हें दे दिया. ये वाहक बॉन्ड हैं." उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को बस इतना बताना होगा कि उन्हें मिले कुल चंदे में से उन्हें 500 करोड़ रुपये चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले और यह बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी ने भुनाया इसका मिलान केवल भारत का स्टेट बैंक ही कर सकता है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है.
भूषण ने अदालत में कहा, "अगर ऐसा है, तो केवल एक कानून प्रवर्तन एजेंसी ही जान सकती है, जिसका नियंत्रण सरकार या खुद सरकार के पास है, क्योंकि वह स्टेट बैंक को नियंत्रित करती है. यह जानकारी कोई और नहीं जान सकता.'' उन्होंने बताया कि सरकार ने कंपनियों के लिए सालाना मुनाफे की 7.5 फीसदी की सीमा हटा दी है. इसका मतलब यह है कि घाटे में चल रही कंपनी या कोई व्यवसाय नहीं करने वाली कंपनी (शुद्ध शेल कंपनी) भी दान कर सकती है. उन्होंने अदालत में कहा, "यह राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के स्रोतों के बारे में जानकारी पाने के लोगों के अधिकार को खत्म करता है. यह अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है."
भूषण ने जोर देकर कहा कि चुनावी बॉन्ड भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं क्योंकि यह मानने का अच्छा कारण है कि ये बॉन्ड सत्ता में पार्टियों को रिश्वत के माध्यम से दिए जा रहे हैं. लगभग सभी बॉन्ड सत्ताधारी पार्टी को प्राप्त हो चुके हैं. भूषण ने कोर्ट में कहा, "50 प्रतिशत से अधिक केवल केंद्र में सत्तारूढ़ दल को प्राप्त हुआ है और बाकी केवल राज्यों में सत्तारूढ़ दल को प्राप्त हुआ है, एक प्रतिशत भी विपक्षी दलों को नहीं मिला है, जो सत्तारूढ़ नहीं हैं." उन्होंने कहा कि वस्तुतः सभी बॉन्ड कॉरपोरेट्स द्वारा यह कहते हुए खरीदे गए हैं कि लगभग 95 प्रतिशत 1 करोड़ और उससे अधिक मूल्यवर्ग में हैं.
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र ने इस योजना के माध्यम से कॉर्पोरेट दान पर लगी सीमा को भी हटा दिया है और एफसीआरए में संशोधन किया है. "यह देश में लोकतंत्र को नष्ट और परेशान करता है. क्योंकि यह सत्ताधारी बनाम विपक्षी दलों के बीच, या राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के बीच एक समान अवसर की अनुमति नहीं देता है." वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि चुनावी बॉन्ड योजना शुरू होने के बाद से पांच वर्षों में, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को योगदान किसी भी अन्य पद्धति से कहीं अधिक है. भूषण ने कहा कि यह साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं कि निगमों द्वारा सत्ताधारी दलों के राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से रिश्वत दी जा रही है.
राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड की पार्टी-वार ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि इस योजना द्वारा रिश्वत को वैध बना दिया गया है. उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा घोषित कुल चंदा अन्य सभी राजनीतिक दलों द्वारा घोषित कुल चंदे से तीन गुना से भी अधिक है. शीर्ष अदालत चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिकता की चुनौतियों पर सुनवाई कर रही है.
गौरतलब है कि यह योजना सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था. राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था. योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बांड भारत के किसी भी नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित इकाई द्वारा खरीदा जा सकता है. कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बांड खरीद सकता है. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ चार याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है. इनमें कांग्रेस नेता जया ठाकुर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल हैं.
सुनवाई से पहले अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी ने अदालत के समक्ष दायर एक बयान में कहा है कि नागरिकों को धन के स्रोत के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत जानकारी का अधिकार नहीं है. यह मानते हुए कि राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिए चुनावी बांड योजना स्वच्छ धन में योगदान करती है. शीर्ष कानून अधिकारी ने कहा है कि उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का कोई सामान्य अधिकार नहीं हो सकता है.
एजी ने अदालत को बताया,'संबंधित योजना योगदानकर्ता को गोपनीयता का लाभ देती है. यह योगदान किए जा रहे स्वच्छ धन को सुनिश्चित करती है और बढ़ावा देती है. यह कर दायित्वों का पालन सुनिश्चित करती है. इस प्रकार यह किसी भी मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है.' जैसे ही अदालत इस मामले में सुनवाई शुरू करने वाली है, कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने सोमवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वह बड़े कॉरपोरेट्स से अपारदर्शी, गुप्त और षड्यंत्रकारी तरीके से अपना धन जुटाएगी.
भाजपा ने चिदंबरम पर पलटवार करते हुए कहा कि यह दुखद है कि कांग्रेस अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक राजनीतिक फंडिंग प्रणाली सुनिश्चित करने के किसी भी प्रयास का विरोध करती है. एक्स पर एक पोस्ट में चिदंबरम ने कहा, 'चुनावी बांड मामले की सुनवाई की पूर्व संध्या पर भाजपा ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं. भाजपा अपारदर्शी गुप्त और षड्यंत्रकारी तरीके से बड़े कॉर्पोरेट्स से अपना धन जुटाएगी.' पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, इसका उत्तर रिकॉर्ड करने योग्य डिजिटल लेनदेन के माध्यम से छोटे दानदाताओं से पारदर्शी क्राउड-फंडिंग है.