ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राष्ट्रीय शराब रोकथाम नीति की मांग वाली याचिका - शराब पर नीति बनाने के आदेश से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर शराब की रोकथाम के लिए नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
author img

By

Published : Sep 12, 2022, 4:42 PM IST

Updated : Sep 12, 2022, 5:30 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर शराब रोकथाम नीति लाने का निर्देश देने की मांग की गई थी (national alcohol prevention policy). भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा, 'इसका एक राजस्व पहलू है और अगर कुछ मामलों में कुछ किया जाता है, तो आप उनके राजस्व को अवरुद्ध कर देंगे. इस राजस्व का उपयोग सामाजिक कारणों के लिए किया जाता है. यह दलील सरकार को नीति बनाने का निर्देश देने जैसा है, यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है.'

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि यह मुद्दा भारत के संविधान के तहत समवर्ती सूची से संबंधित है, इसके बावजूद केंद्र इस मुद्दे पर पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है. वकील ने तर्क किया कि सरकार से इस संबंध में जवाब तलब किया जा सकता है. इस पर पीठ में शामिल रवींद्र भट ने कहा कि इससे क्या होगा. इसके साथ ही कहा कि पीठ इस पर कोई निर्देश नहीं देगी.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर शराब रोकथाम नीति लाने का निर्देश देने की मांग की गई थी (national alcohol prevention policy). भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा, 'इसका एक राजस्व पहलू है और अगर कुछ मामलों में कुछ किया जाता है, तो आप उनके राजस्व को अवरुद्ध कर देंगे. इस राजस्व का उपयोग सामाजिक कारणों के लिए किया जाता है. यह दलील सरकार को नीति बनाने का निर्देश देने जैसा है, यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है.'

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि यह मुद्दा भारत के संविधान के तहत समवर्ती सूची से संबंधित है, इसके बावजूद केंद्र इस मुद्दे पर पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है. वकील ने तर्क किया कि सरकार से इस संबंध में जवाब तलब किया जा सकता है. इस पर पीठ में शामिल रवींद्र भट ने कहा कि इससे क्या होगा. इसके साथ ही कहा कि पीठ इस पर कोई निर्देश नहीं देगी.

पढ़ें- शराब पीकर वाहन चलाने से हुई छोटी-मोटी दुर्घटना में भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Last Updated : Sep 12, 2022, 5:30 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.